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धोखाधड़ी मामले में युवक को तीन वर्ष कैद

न्यायाधीश मोनिका शर्मा एसीजेएम की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए एक दोषी को तीन वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Dec 2018 12:03 AM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 12:03 AM (IST)
धोखाधड़ी मामले में युवक को तीन वर्ष कैद
धोखाधड़ी मामले में युवक को तीन वर्ष कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : न्यायाधीश मोनिका शर्मा एसीजेएम की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए एक दोषी को तीन वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह अतरिक्त जेल में रहना होगा। अदालत में पेश की अर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता सतीश कुमार उर्फ बिल्ला पुत्र हंस राज निवासी जगतपुरा होशियारपुर ने शिकायत की थी कि वह शराब का कारोबार करता है और उसका एक भाईवाल संजीव भंडारी पुत्र रतन चंद निवासी मकान नंबर-289 हरगोबिंद नगर फगवाड़ा उसके साथ शराब के ठेकों में हिस्सेदारी करता था। सतीश बिल्ला ने बताया कि वह संजीव भंडारी को 2002 से पैसे देता रहा और भंडारी ने भी उस पर विश्वास बना लिया था। सतीश बिल्ला ने बताया कि 2009 तक वह पैसे देता रहा। 9 अप्रैल 2010 को उसने भंडारी से पैसे की लिखित रूप में जानकारी मांगी तो संजीव भंडारी साफ तौर पर मुकर गया। पड़ताल करने पर पता चला कि वह सारा पैसा अपने पर्सनल खाते में ही जमा कराता रहा। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन वर्ष कैद सुनाई।

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