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विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली दो महिलाओं को कैद

सीजेएम अमित मल्हन की अदालत ने एक धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए दो महिलाओं को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 12:41 AM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 12:41 AM (IST)
विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली दो महिलाओं को कैद
विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली दो महिलाओं को कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : सीजेएम अमित मल्हन की अदालत ने एक धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए दो महिलाओं को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। पुलिस थाना माडल टाऊन को दिए बयान में मोहन लाल पुत्र कशमीरी लाल निवासी गांव बडला थाना मेहटीयाना ने बताया कि नवंबर 2011 को एक समाचार पत्र में एक इश्तिहार सूर्या इंट्रप्राईजिज के नाम पर लगा था कि बस स्टेंड मार्ग होशियारपुर में विदेश जाने के इच्छुक अपने दस्तावेज लेकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मोहन लाल ने बताया कि वह भी उक्त इश्तिहार पड़ कर उनके कार्यालय आ गया तो कार्यालय में बैठी मनजिंद्र वालिया पत्नी र¨वदर वालिया निवासी कच्चा टोब्बा होशियारपुर और उसके साथ बैठी तनु कुमारी पुत्री ब्रिज मोहन निवासी कोतवाली बाजार होशियारपुर ने कहा कि वह उन्हें 25 हजार रुपये पहले जमा करा दें, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। मोहन लाल ने बताया कि उसने 25 हजार रुपये जमा करा दिए और मेडिकल टेस्ट के लिए पांच हजार रुपये अलग से जमा कराए। जिसकी रसीद भी उसके पास है। मगर कुछ दिन चक्कर लगाने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगने पर कुछ दिन बाद उसने कार्यालय का चक्कर लगाया तो ताला लगा था। पुलिस ने मोहन लाल के बयान के आधार पर उक्त महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शुक्रवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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