लुटेरा गिरोह के पांच सदस्यों को कैद व जुर्माना
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार ¨सगला की अदालत ने एक लुटेरा गिरोह के मामले की सुनवाई करते हुए लुटेरा गिरोह के पांच सदस्यों को दोषी मानते हुए सभी को एक-एक वर्ष कैद और सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार ¨सगला की अदालत ने एक लुटेरा गिरोह के मामले की सुनवाई करते हुए लुटेरा गिरोह के पांच सदस्यों को दोषी मानते हुए सभी को एक-एक वर्ष कैद और सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर सभी दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। अपने बयान में थाना प्रभारी करनैल ¨सह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित 29 जुलाई 2016 को गांव दोसड़का के पास विशेष नाका लगा कर गाड़ियों की चे¨कग कर रहे थे कि किसी मुखबिर ने सूचना दी कि आसपास के गांवों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग आज भी सरकारी अस्पताल चक्कोवाल ब्राहम्णा के पीछे बने शमशानघाट के पास एक सुनसान कमरे में बैठ लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं जिनके पास कुछ हथियार भी हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा तो सभी लुटेरे पुलिस की गाड़ी को देख भागने लगे। पुलिस ने मौके पर ही पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोषियों के नाम राज कुमार उर्फ राजा, संजीव कुमार उर्फ छीपा पुत्र रान तरसेम लाल निवासी नंदाचौर थाना बुल्लोवाल, अजय गिल पुत्र हरजिंद्र निवासी गांव सटियाना थाना बुल्लोवाल, मुनीश कुमार उर्फ दीपक पुत्र सरदारी लाल निवासी बसी बल्लो थाना हरियाना व गुरमेल ¨सह उर्फ घुद्दा पुत्र ¨शगारा ¨सह निवासी गांव नंदाचौर के रूप में हुई। थाना बुल्लोवाल ने पांचों दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शनिवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।