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विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के दोषी को कैद, 10 हजार जुर्माना

सीजेएम अमित मल्हन की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुíमाना न देने पर दोषी को एक माह अतरिक्त जेल में रहना होगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Nov 2018 11:35 PM (IST)Updated: Mon, 19 Nov 2018 11:35 PM (IST)
विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के दोषी को कैद, 10 हजार जुर्माना
विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के दोषी को कैद, 10 हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : सीजेएम अमित मल्हन की अदालत ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी मानते हुए एक वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। पुलिस थाना सिटी जिला होशियारपुर को दिए बयान में रविंद्र जीत ¨सह वालिया पुत्र परमजीत ¨सह वालिया निवासी कोतवाली बाजार होशियारपुर ने बताया कि आरोपित कश्मीर ¨सह पुत्र वसन ¨सह निवासी गांव भुल्लर थाना लोपोके जिला अमृतसर ने 8 अक्तूबर 2010 को विदेश भेजने के नाम पर एक लाख रुपये की मांग की थी। परमजीत ¨सह ने बताया कि उसने कश्मीर ¨सह को अपने घर पर बुलाकर एक लाख रुपये और पासपोर्ट दिया था। काफी दिनों तक इंतजार करने पर भी विदेश नहीं भेजा और जब पैसे मांगे तो आरोपित टाल-मटोल करने लगा। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाना होशियारपुर को शिकायत की। मगर वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर रविंद्र जीत ¨सह ने आइजी जालंधर रेंज को लिखती रूप में शिकायत की तो आइजी ने एसएसपी होशियारपुर को उक्त आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इस पर पुलिस ने कश्मीर ¨सह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया था। सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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