बंटी और मैनेजर संदीप को नहीं मिली जमानत
होटल रायल प्लाजा में पार्टी से वापस लौट रहे कमांडेंट नरेश डोगरा और नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह पर हमले के आरोप में हत्या के प्रयास में नामजद होटल मालिक विश्वनाथ बंटी व उसके मैनेजर संदीप को माननीय अदालत ने जमानत नहीं दी। बंटी ने अपने वकीलों एडवोकेट एसएच सैनी और एडवोकेट नवीन जैरथ के माध्यम से जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
जागरण संवाददाता, होशियारपुर : होटल रायल प्लाजा में पार्टी से वापस लौट रहे कमांडेंट नरेश डोगरा और नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह पर हमले के आरोप में हत्या के प्रयास में नामजद होटल मालिक विश्वनाथ बंटी व उसके मैनेजर संदीप को माननीय अदालत ने जमानत नहीं दी। बंटी ने अपने वकीलों एडवोकेट एसएच सैनी और एडवोकेट नवीन जैरथ के माध्यम से जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सोमवार को उसकी सुनवाई एडीशनल सेशन जज पीएस राय की अदालत में हुई। कमांडेंट नरेश डोगरा की तरफ से एडवोकेट मनोज शर्मा पेश हुए थे। पुलिस प्रशासन की तरफ से पक्ष रखने के लिए सिट के मेंबर थाना माडल टाउन के एसएचओ भरत मसीह कोर्ट में उपस्थित थे। दोनों गुटों के वकीलों की तरफ से जोरदार बहस हुई। बहस को सुनने के बाद माननीय अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद दोपहर अदालत ने बंटी और उसके मैनेजर संदीप की जमानत कैंसिल कर दी। बता दें कि होटल मालिक बंटी समेत कई अन्य आरोपित फरार चल रहे हैं। हालांकि बंटी गुट के नवाब पहलवान व अजय राणा ने पिछले दिनों सरेंडर कर दिया था, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। कुछ इस तरह से हुआ था झगड़ा
उल्लेखनीय है कि इस तीन जनवरी की रात को होटल रायल प्लाजा में हुए झगड़े के आरोप में कमांडेंट नरेश डोगरा के बयानों पर सदर पुलिस ने होटल मालिक विश्वनाथ बंटी, नवाब पहलवान, बब्बू पहलवान, मनु, अजय राणा समेत 19 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत 12 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यह झगड़ा उस समय हुआ था, जब नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह ने होटल रायल प्लाजा में पार्टी रखी थी। इसमें कमांडेंट नरेश डोगरा भी शामिल हुए थे। पार्टी समाप्त होने के बाद होटल परिसर में झगड़ा हो गया था। झगड़े में कमांडेंट नरेश डोगरा, नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह, होटल का पार्टनर विवेक कौशल विक्का, और कमांडेंट डोगरा का एक गनमैन जख्मी हो गया था। बंटी गुट के नवाब पहलवान और अजय राणा भी जालंधर के एक निजी अस्पताल में दाखिल थे। अजय राणा की जांघ में गोली लगी थी जबकि नवाब पहलवान के हाथ में चोट लगी थी।
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पुलिस ने कोर्ट में कहा, खुद मारी थी गोली, इसलिए पर्चा किया कैंसल
बता दें कि होटल रॉयल प्लाजा में पार्टी के बाद हुए झगड़े में सदर पुलिस ने होटल मालिक विश्वनाथ बंटी के गुट नवाब पहलवान की शिकायत पर कमांडेंट नरेश डोगरा और नायब तहसीलदार मंजीत ¨सह समेत 14 लोगों पर मारपीट का क्रास केस दर्ज किया था। क्रास केस करते हुए धारा 323 (मारपीट), धारा 506 (धमकाना) और धारा 149 (पांच से ज्यादा व्यक्तियों का होना) के तहत कार्रवाई की थी। नवाब पहलवान ने बताया कि वीरवार रात नौ बजे के करीब वह होटल मालिक विश्वनाथ के साथ वहां पर मौजूद थे। इस दौरान कमांडेंट नरेश डोगरा व नायब तहसीलदार मंजीत और 12 के करीब अज्ञात युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान गोली भी चलाई गई, जिसमें अजय राणा को गोली भी लगी थी। मामले की जांच कर रही सिट, जिसमें एसपी एच बलवीर ¨सह भट्टी, डीएसपी सिटी अनिल कोहली और थाना माडल टाउन के एसएचओ इंस्पेक्टर भरत मसीह शामिल हैं, ने जांच के बाद क्रास किए गए पर्चे को कैंसिल कर दिया है। अदालत में पुलिस का पक्ष रखते हुए एसएचओ मसीह ने कहा कि सिट ने जांच में पाया है कि बंटी गुट ने खुद को ही गोली मारी थी। इनके द्वारा दिए गए बयान में कोई सच्चाई नहीं है। इनके ऊपर अब 182 की भी कार्रवाई होगी।
सिट की रिपोर्ट ने बंटी को ठहराया झूठा
सिट द्वारा दी गई रिपोर्ट में एसआइटी ने बंटी को झूठा ठहराया है। रिपोर्ट में साफ किया गया है, बंटी ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को जानबूझ कर होटल के स्ट्रांग रुम से गायब किया है। बंटी ने झूठ बोला है कि डीवीआर उसके पास नहीं है लेकिन वह बंटी के पास ही है क्योंकि 5 जनवरी को एक ¨हदी की अखबार में सीसटीवी फुटेज की फोटो को छापा है। बंटी विरुद्ध कमांडेंट नरेश डोगरा ने पहले भी मुकदमा नंबर 53 तारीख 29-03-2017 अध 66ए आईटी एक्ट, 506 भद थाना सदर होशियारपुर में दर्ज करवाई थी जिसमें राजीनामा संदीप कुमार पुत्र राम मूर्ति ओहरी निवासी सलवाड़ा ने करवाया था। बंटी ने झगड़े मामले में क्रास केस करवाने के लिए अपने समर्थक अजय राणा उर्फ गांधी की जांघ में अपने आप नलोइयां के चौक के समीप रात 10.30 बजे गोली मारी और मौका-ए-वारदात से ढाई घंटे बाद उसे जोहल अस्पताल जालंधर दाखिल करवा दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि अजय के पायजामे में गोली का कोई सुराख नहीं है और न ही वहां पर निशान है जहां से गोली बाहर निकली। अजय राणा को फ्रैंडली हेंडड गोली मारी गई और उसका झूठा आरोप कमांडेंट नरेश डोगरा व नायब तहसीलदार मनजीत ¨सह पर लगाया ताकि दवाब डालकर राजीनामा करवाया जा सके। बंटी ने ऐसा करके धारा 201, 182, 193, 195 के तहत पुलिस को गुमराह करके जुर्म किया है। इस संबंधी रिपोर्ट तैयार करके एसएसपी को सौंप दी गई है को जो चोटें लगी हैं, वह जानलेवा नहीं है और तफ्तीश अभी जारी है।