लूटपाट करने वाले दो को पांच-पांच वर्ष कैद
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने एक चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए दो व्यक्तियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने एक चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए दो व्यक्तियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनो दोषियों को एक-एक माह ज्यादा जेल में रहना होगा। पुलिस थाना गढ़शंकर के एएसआई ओमप्रकाश जो कि 12 अक्टूबर 2016 को पुलिस पार्टी सहित नाका लगा कर शक्की और प्राईवेट गाड़ियों की चेकिंगकर रहे थे को पुष्पा देवी पत्नी केसर सिंह निवासी वार्ड नंबर-3 संतगढ़ नजदीक डेरा हर्खोवाल ने बताया कि वह उक्त पते की रहने वाली है और घरेलू काम करती है। शाम छह बजे वह चूंगी की तरफ से पैदल ही चली आ रही थी कि उसके पीछे दो मोटर साईकल सवार आ रहे थे जिन्होंने देखते ही उसके हाथ में पकड़ा पर्स छीन लिया जिसमें एटीएम, जरुरी कागजात, कुछ सोने के गहने थे छीन कर फरार हो गए। मोटर साईकल का नंबर तो पता नहीं चल सका मगर दोषी अगर सामने आ जाए तो वह पहिचान सकती है। कुछ ही देर बाद थाना गढ़शंकर ने कुछ लुटेरों को पकड़ा तो पहचान के लिए महिला को थाने बुलाया तो वह देखते ही दोनों दोषियों को पहचान लिया। पुलिस ने उक्त दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कारवाई शुरू कर दी थी। सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।