आरटीआइ का जवाब देरी से देने पर बीडीपीओ का पांच हजार जुर्माना
आरटीआइ का जवाब देरी से देने पर आरटीआइ कमिश्नर ने बीडीपीओ हाजीपुर को 5 हजार जुर्माना लगाया है।
संवाद सहयोगी, हाजीपुर : आरटीआइ का जवाब देरी से देने पर आरटीआइ कमिश्नर ने बीडीपीओ हाजीपुर को 5 हजार जुर्माना लगाया है। ब्लॉक हाजीपुर के अंतर्गत पड़ते गांव सवार की एक मोहल्ले की गली के लिए 2016 में ग्रांट आई थी। पर पूर्व सरपंच सवार व पूर्व सरपंच बडालीयां द्वारा उक्त ग्रांट का उपयोग करने में दोनों गांवों की हद बंदी के विवाद के चलते ग्रांट का प्रयोग नहीं हो सका। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने गली को बनवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मोहल्ले के लोगों का केस लड़ रहे वकील मलकीत ¨सह ने गांव सवार की पंचायत के कार्य पर अलग-अलग ¨बदुओं पर बीडीपीओ हाजीपुर से आरटीआइ के माध्यम से जानकारी मांगी थी। जिनमें से एक आरटीआइ का जवाब देरी से देने पर आरटीआइ कमिश्नर निधड़क ¨सह की बेंच ने बीडीपीओ हाजीपुर को 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अन्य तीन आरटीआइ का केस आरटीआइ कमिश्नर के पास विचाराधीन है। 6 महीने तक नहंीं मिला जवाब
एडवोकेट मलकीत ¨सह ने बताया कि उन्होंने 20 अप्रैल 2018 को बीडीपीओ को आरटीआइ के माध्यम से गांव सवार में कितनी ऐसी गलियां हैं जो पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके सरकारी ग्रांट से लोगों की निजी जगहों पर बनवाई हैं। जिसकी लागत रकम के साथ पूरी सूची मांगी थी। जब बीडीपीओ कार्यालय हाजीपुर ने 6 महीने उक्त आरटीआइ का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने डीडीपीओ होशियारपुर से शिकायत की थी। 3 आरटीआइ विचाराधीन
जब डीडीपीओ कार्यालय से भी 45 दिन तक कोई जबाब न मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत आरटीआइ कमिश्नर के पास की थी। जिसपर 4 फरवरी 2019 को आरटीआइ कमिश्नर निधड़क ¨सह की बैंच ने सुनवाई करते हुए बीडीपीओ हाजीपुर को 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ फटकार लगाई। अभी तीन अन्य आरटीआइ जो बीडीपीओ हाजीपुर को डाली थी वह वहां विचाराधीन हैं। जुर्माने का पता चला है : बीडीपीओ
बीडीपीओ हाजीपुर सुखप्रीत पाल¨सह ने कहा कि जुर्माने के बारे में उन्हें पता चला है। पर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर उनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पंहुचे।