कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को सरकार देगी सहायता
जिन परिवारों में कोविड-19 के कारण किसी पारिवारिक सदस्य की मौत हुई है उनको सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की एक्स ग्रेशिया सहायता दी जाएगी।
जागरण टीम, होशियारपुर :
जिन परिवारों में कोविड-19 के कारण किसी पारिवारिक सदस्य की मौत हुई है, उनको सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की एक्स ग्रेशिया सहायता दी जाएगी। यह बात डीसी अपनीत रियात ने शिकायत निवारण कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उनके साथ एडीसी (जनरल) संदीप सिंह भी मौजूद थे।
डीसी ने कहा कि वेरीफाइड केसों को जिला डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी से पास करवाने के बाद एक्स ग्रेशिया सहायता राशी दी जाएगी। उन्होंने कमेटी को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आवेदनों का निपटारा सरकार की हिदायत के अनुसार 30 दिनों के अंदर किया जाए।
सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए जिले के मृतकों के कानूनी वारिस जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं व अपने फार्म भरने के बाद जरुरी दस्तावेज साथ लगाकर अपने संबंधित एसडीएम के पास जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना वाले आत्महत्या, दुर्घटना में हुई मौत वाले मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से अभी तक जिले में कोविड-19 के कारण करीब 993 मौतें हुई हैं और इनकी सूचना सरकार को भेजकर फंड की मांग कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास अधूरे दस्तावेज आते हैं, तो वे दस्तावेज पूरे करवाएं न कि उन्हें रद्द करें। उन्होंने कमेटी को हिदायत करते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण मौत संबंधी मौत सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट आफ काज आफ केथ(एमसीसीडी) पेश किए जाएं, ताकि इन परिवारों को एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी जा सके। कमेटी की ओर से बताया गया कि जिन केसों में मौत सर्टिफिकेट(एमसीसीडी) जारी नहीं हुआ, वे परिवार सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए अपने संबंधित एसएमओ के पास संबंधित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। बैठक में कमेटी जिला राजस्व अधिकारी अमनपाल सिंह, सहायक सिविल सर्जन डा. पवन कुमार, जिला परिवार कल्याण अधिकारी डा. सुनील अहीर, एसएमओ डा. जसविदर सिंह, डा. सर्बजीत सिंह, डा. गुंजन भी उपस्थित थे।