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दो झपटमारों को पांच वर्ष कैद और दस हजार जुर्माना

जिला सेशन जज अमरजोत भट्टी की अदालत ने झपटमारी के मामले की सुनवाई करते हुए दो झपटमारों को दोषी करार देते पांच-पांच वर्ष की कैद और दस दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 08:20 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 06:14 AM (IST)
दो झपटमारों को पांच वर्ष कैद और दस हजार जुर्माना
दो झपटमारों को पांच वर्ष कैद और दस हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : जिला सेशन जज अमरजोत भट्टी की अदालत ने झपटमारी के मामले की सुनवाई करते हुए दो झपटमारों को दोषी करार देते पांच-पांच वर्ष की कैद और दस दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को एक एक महीना अतिरिक्त जेल में रहना होगा। एएसआइ गुरमिदर सिंह थाना मेहटियाना को दिए बयान में हरजिदर सिंह पुत्र हजारी लाल वासी गांव खेड़ा कलां (हरमोए) ने बताया कि 25 सितंबर, 2018 को शाम साढे़ सात बजे पत्नी के साथ खेत किनारे खड़ा था, उसी समय खेड़ा कलां की तरफ से एक बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के आए और एकदम उनके पास रुक गए। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने तुरंत दातर निकाल कर कहा कि जो कुछ है निकाल दो और मोटरसाइकिल चालक ने उसकी पत्नी के कानों की बालियां छीन ली। इसके बाद हरजिदर सिंह और उसकी पत्नी शोर मचाने लगे और मौके पर एकत्रित हुए लोगों को बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो लोग बालियां छीन कर गांव खेड़ा की तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद गांव के सकतर सिंह, जसवीर सिंह, सरवन सिंह ने पीछा करके दोनों झपटमारों को काबू कर लिया। गांव वालों ने लुटेरों से दातर के साथ बालियां बरामद कर ली। पुलिस ने हरजिदर सिंह के बयान पर हरविदर सिंह उर्फ प्रीत वासी गली नंबर आठ नजदीक शहीद सिह गुरुद्वारा मोहल्ला दसमेश नगर और मनीश कुमार उर्फ सनी वासी मोहल्ला सुभाष नगर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। सोमवार को अदालत ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

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