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कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियों के नए आदेश जारी

डीसी अपनीत रियात ने गृह व न्याय विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। इसके चलते जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल व कालेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे लेकिन टीचिग व नान टीचिग स्टाफ कामकाज वाले दिन उपस्थित रहेगा जबकि नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 04:37 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 06:00 AM (IST)
कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियों के नए आदेश जारी
कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियों के नए आदेश जारी

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : डीसी अपनीत रियात ने गृह व न्याय विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। इसके चलते जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल व कालेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, लेकिन टीचिग व नान टीचिग स्टाफ कामकाज वाले दिन उपस्थित रहेगा जबकि नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक एकत्रितकरण पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों, शामिल होने वालों, आयोजन स्थल के मालिक, टेंट हाउस के खिलाफ डीएमए व महामारी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा आयोजन स्थल को तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। इसी तरह नाइट क‌र्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। वहीं अंतिम संस्कार और विवाह के लिए इंडोर (अंदर) में 50 व आउटडोर (बाहर) एकत्रितकरण के लिए 100 लोगों तक एकत्रितकरण रहेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल से संबंधित समागमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, माल्स आदि में समर्था के 50 प्रतिशत तक लोगों को आने की अनुमति होगी व हर दुकान में एक समय 10 व्यक्तियों को दाखिल होने की इजाजत दी गई है।

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सरकारी कार्यालयों में आनलाइन या वर्चुअल हल होगी समस्या

डीसी ने सभी सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों की शिकायतों के निपटारे पर पाबंदी लगाते हुए आनलाइन और वर्चुअल तरीके अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते मामले गंभीर चिता का विषय है। इसके मद्देनजर बाजार, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सहित सभी गतिविधियों में सावधानी अपनाई जाए, जिनमें छह फुट की शारीरिक दूरी व मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज किया जाए। यदि ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों न थूके व समय-समय पर हाथ साबुन व सैनिटाइजर से साफ करना यकीनी बनाए। इन आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन मैनेजटमेंट एक्ट 1860 की धाराएं 51 से 60 व आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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