जिले में प्रवेश तभी मिलेगा जब टीका लगा होगा या फिर होगी नेगेटिव रिपोर्ट
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिले में 30 सितंबर तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं। यह पाबंदी डीसी अपनीत रियात की ओर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जारी आदेश में किया गया है।
जागरण टीम, होशियारपुर : कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिले में 30 सितंबर तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं। यह पाबंदी डीसी अपनीत रियात की ओर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जारी आदेश में किया गया है।
डीसी ने बताया कि राज्य में दाखिले होने वाले सभी लोगों के लिए मुकम्मल कोविड टीकाकरण या 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। मुकम्मल टीकाकरण और आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट का नियम उन प्रत्येक पर लागू होगा जो हवाई मार्ग द्वारा प्रदेश में दाखिल होगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों में से कोई भी न होने की सूरत में उस व्यक्ति का आरएटी टेस्ट अनिवार्य होगा, बशर्ते कि वह हाल ही में कोविड से ठीक हुआ हो। जिले में 50 प्रतिशत की उच्चतम क्षमता के साथ इंडोर 150 व आउटडोर 300 से ज्यादा व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे समारोहों में कलाकार, संगीतकारों को कोविड प्रोटोकाल के साथ आज्ञा दी जाएगी। जो संस्थाएं व मैनेजमेंट फेस्टीवल एकत्रीकरण करना चाहते हैं, वे यह यकीनी बनाएंगे कि पूरे स्टाफ को (दोनों वैक्सीन) कोविड विरोधी वैक्सीन लगी हो या चार सप्ताह पहले एक वैक्सीन जरूर लगाई हो। इसके साथ ही किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्रीकरण 300 से ज्यादा किसी भी एक स्थान पर हो, तो वहां कोविड संबंधी जरूरी हिदायतों व सामाजिक दूरी के नियमों का अनिवार्य तौर पर पालन करना यकीनी बनाया जाए। राजनीतिक दलों की ओर से रैलियों व बैठकों के लिए किए जाने वाले एकत्रीकरण के दौरान हिदायतों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य बनाया जाए। ये भी खुलेंगे 50 फीसद क्षमता के साथ
बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्वीमिग पुल, कोचिग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, माल्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर आदि को अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की आज्ञा दी जाएगी। बशर्ते कि उपस्थित स्टाफ का मुकम्मल टीकाकरण हो या वह हाल ही में कोविड से ठीक हुआ हो। टेबल में लगाएं..
ये हिदायतें भी की जारी.
-तैराकी, खेल व जिम जाने वाले सभी लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए और उन्हें कम से कम कोविड-19 टीकाकरण की एक डोज लगी हो।
-स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे परंतु स्कूल प्रबंधन टीचिग व नान टीचिग स्टाफ को स्कूल आने की आज्ञा तभी देंगे, यदि उन्हें पूरी वैक्सीन लगी हो या कम से कम एक वैक्सीन चार सप्ताह पहले से लगी हो।
-गंभीर बीमारी से पीड़ित को पूरी वैक्सीन लगी होने के बाद ही स्कूल आने की आज्ञा दी जाए।
-जिन स्कूलों में स्टाफ को एक वैक्सीन लगी हो, वहां कोविड बीमारी से बचाव के लिए लगातार टेस्टिंग की जाए।
-विद्यार्थियों को आनलाइन लर्निंग की आप्शन की जरूरी तौर पर उपलब्धता करवाई जाए।
-कालेज, कोचिग सेंटरों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थान भी पहले की तरह खुले रहेंगे बशर्ते टीचिग, नान टीचिग व विद्यार्थी, इन संस्थाओं में आने से पहले पूरी तरह वैक्सीनेटिड हों या कोविड विरोधी वैक्सीन की एक डोज चार सप्ताह पहले लगाई हो।
-स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी की गई हिदायतों का पालन करते हुए हास्टल खुल सकेंगे।
-पुलिस अथारिटी, द्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों जिनमें दो गज की फिजिकल डिस्टेंस, मास्क पहनना आदि का सख्ती से पालन करवाने के लिए पाबंद होगी।
-इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाए। इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी