जमानत रद, इरादा-ए-कत्ल के आरोपित ने किया सरेंडर
वर्ष 2019 में इरादा-ए-कत्ल के कथित आरोपित बलविद्र बलविद्र सिंह की जमानत याचिका गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दी। जमानत याचिका रद होने के बाद थाना सेखवां पुलिस के समक्ष आरोपित ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया।
जागरण संवाददाता, बटाला : वर्ष 2019 में इरादा-ए-कत्ल के कथित आरोपित बलविद्र बलविद्र सिंह की जमानत याचिका गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दी। जमानत याचिका रद होने के बाद थाना सेखवां पुलिस के समक्ष आरोपित ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने कथित आरोपित से पूछताछ के लिए पुलिस आरोपित को चार दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है।
आरोपित बलविद्र सिंह का वर्ष 2019 में ठेका की जमीन को लेकर इंद्रजीत सिंह के साथ विवाद हुआ था। उस दौरान बलविद्र सिंह निवासी गांव दानियावाली ने अपने साथियों सहित मिलकर इंद्रजीत के परिवारिक मेंबर एवं कुछ लोगों को जान से मारने के इरादे से बुरी तरह घायल किया था। तब थाना सेखवां पुलिस ने बलविद्र सिंह के खिलाफ इरादे-ए-कत्ल सहित कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोपित के साथी तो पुलिस ने छापेमारी दौरान गिरफ्तार कर लिए थे, जबकि बलविद्र फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपित ने जिला सत्र न्यायलय से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। मगर उसे किसी अदालत से राहत नहीं मिली। आखिरकार उसने सेखवां पुलिस के समक्ष सरेंडर कर ही दिया।
ठेके की जमीन को लेकर हुआ था विवाद
आरोपित पेशे से किसान है। उसकी गांव में ठेके की जमीन भी है। यहां पर वह सीजन के हिसाब से खेती करता है। पिछले साल उसने इंद्रजीत सिंह से नौ कनाल जमीन ठेका पर ली। उस दौरान जमीन को लेकर इन दोनों में किसी बात से विवाद हो गया। इस कारण आपस में रंजिश हो गई। योजना के तहत बलविद्र सिंह ने इंद्रजीत तथा उसके परिवारिक मेंबरों कातिलाना हमला कर दिया।