अवैध हिरासत में रखने पर एसएसपी हाईकोर्ट में तलब
वर्ष 2002 में गांव सूखा चिड्डा निवासी मुख्तियार ¨सह को अवैध हिरासत में रखने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएसपी बटाला उपेंद्रजीत ¨सह घुम्मन को 14 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि जिन पुलिस मुलाजिमों ने अवैध हिरासत में रखा था, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। उसके बारे अदालत समक्ष रिपोर्ट पेश की जाए।
विनय कोछड़, बटाला : वर्ष 2002 में गांव सूखा चिड्डा निवासी मुख्तियार ¨सह को अवैध हिरासत में रखने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएसपी बटाला उपेंद्रजीत ¨सह घुम्मन को 14 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि जिन पुलिस मुलाजिमों ने अवैध हिरासत में रखा था, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। उसके बारे अदालत समक्ष रिपोर्ट पेश की जाए।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में मुख्तियार ¨सह जोकि
पेशे से डाक्टर थे, उन्हें थाना श्री हरगो¨बदपुर के अधीन चौकी हरचोवाल पुलिस ने बिना कारण घर से उठाकर दो दिन अवैध हिरासत में रखा गया। केस हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां पर वारंट आफिसर की ड्युटी लगाकर मौके पर भेजा गया। वारंट आफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा मुख्तियार ¨सह को पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा है। अधिकारी ने 4 अगस्त 2002 रिपोर्ट बनाकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सबमिट की। अदालत ने तत्कालीन एसएसपी डॉ.नरेश अरोड़ा को आदेश जारी करते कहा कि जल्द आरोपित पुलिस मुलाजिमों के
खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एसएसपी ने अदालत को विश्वास दिलाया कि इन आरोपित मुलाजिमों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएंगी। पिछले पंद्रह साल में कई एसएसपी बटाला आए, उनके समक्ष मुख्तियार ¨सह पेश हुए, लेकिन पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की। थक हारकर
याचिकर्ता ने अक्टूबर 2018 में आरोपित मुलाजिमों के खिलाफ दोबारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पत्नी के ईशारे पर पुलिस ने उठाया था
मुख्तियार ¨सह ने बताया कि 2002 में उसकी पत्नी सु¨रदर कौर के ईशारे पर थाना श्री हरगो¨बदपुर के अधीन चौकी हरचोवाल पुलिस ने उसे घर से उठा लिया था। दो दिन तक अवैध हिरासत में रखा गया। मामला जमीनी विवाद को लेकर था, हालांकि 23 कनाल जमीन पर मुख्तयार सिह का मालिकाना हक था। बिना वारंट से चौकी हरचोवाल के पुलिस मुलाजिमों ने घर से उठा लिया। दो दिन तक उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया। पुलिस पर आरोप लगाते मुख्तियार ने कहा कि हिरासत में उन्हें काफी प्रताड़ित किया। अदालत के आदेश बाद उन्हें हिरासत से तो छोड़ दिया गया, लेकिन आरोपित मुलाजिमों पर कोई कार्रवाई नही की गई।
इन मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
बटाला। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट में चौकी हरचोवाल एएसआइ परमजीत ¨सह, हेड कांस्टेबल सुलखन ¨सह, एलसी (अडहाक) बलवंत ¨सह, एलसी (अडहाक) मलकीत ¨सह को मुख्तियार ¨सह नामक व्यक्ति को
घर से उठाकर अवैध हिरासत में रखने के मामले में आरोपित पाया गए। मुख्तियार ¨सह ने पुलिस पर आरोप लगाए कि इस केस को वापस लेने के लिए उसपर दबाव डाल रही है। उधर, इस केस में शामिल पुलिस इंस्पेक्टर परमजीत ¨सह ने बताया कि उनपर लगाए आरोप बेबुनियाद है। किसी को उन्होंने केस वापिस लेने के लिए दबाव नही डाला।