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सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य

वाहन चाहे नया हो या पुराना अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना आप सबके लिए अनिवार्य होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Dec 2019 07:00 PM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 07:00 PM (IST)
सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य
सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य

बाल कृष्ण कालिया, गुरदासपुर

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वाहन चाहे नया हो या पुराना अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना आप सबके लिए अनिवार्य होगा। अगर आप पुराना वाहन खरीदते हैं तो वाहन अपने नाम पर करवाने से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य रहेगी। यह कहना है रिजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव सिंह रंधावा का। उन्होंने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही विभाग इस संबंधी पहले सप्ताह लोगों को जागरूक करेगा। दूसरे सप्ताह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन पर लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर जिले में सख्ती की जाएगी। जिस वाहन के ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उसका चालान काटा जाएगा।

कुछ समय पहले भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कवायद शुरू की गई थी। इसे सरकार की ओर से दोबारा मंजूरी मिलने के बाद अब लागू कर दिया गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव सिंह रंधावा के मुताबिक अगर वाहन चालक गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगाता तो उसका चालान सुनिश्चित होगा। नंबर प्लेट लगाने के लिए जेल रोड पर बनाया गया ऑफिस

शहर की जेल रोड पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने संबंधी निजी कंपनी का ऑफिस बना कर दिया गया है। यहां पर कर्मचारी लगातार पुराने वाहनों से नंबर प्लेट उतारकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है तो वह सीधा उनके साथ संपर्क कर सकता है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी ट्रांसफर भी नहीं होगी

किसी दूसरे के नाम गाड़ी ट्रांसफर करने के दौरान भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट देखी जाएगी। यदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी पर नहीं है तो यह काम नहीं होगा। इसके लिए आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगती। जैसे ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन पर लगाई जाएगी उसके तुरंत बाद आपकी गाड़ी की ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतनी लगेगी फीस

दोपहिया वाहन की अगली पिछली प्लेट की फीस166 रुपये लगेगी। थ्री व्हीकल के 223 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल के 410 रुपये, ट्रैक्टर-ट्रॉली के के 166 रुपये और ट्रक व बस के 410 रुपये लगेंगे।


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