पीएम की रैली में स्कूलों की बसें लगाने की शिकायत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन जनवरी को यहां हुई रैली में स्कूली बसों का प्रयोग करने को लेकर पंजाब एंड हाईकोर्ट हाईकोर्ट में शिकायत की गई है।
बाल कृष्ण कालिया, गुरदासपुर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन जनवरी को यहां हुई रैली में स्कूली बसों का प्रयोग करने को लेकर पंजाब एंड हाईकोर्ट हाईकोर्ट में शिकायत की गई है। शहर के पैरा लीगल वालंटियर अश्विनी कुमार ने जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी गुरदासपुर के माध्यम से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दी शिकायत में कहा है कि राजनीतिक रैलियों में स्कूली बसों के प्रयोग पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसका पालन नहीं कर रही है।
शिकायत में कहा गया है कि गुरदासपुर में तीन जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में स्कूली बसों का प्रयोग लोगों को लाने व ले जाने में किया गया। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई। राजनीतिक दबाव के चलते स्कूल प्रबंधकों को अपनी बसें रैलियों के लिए देनी पड़ती हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस मामले को लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ नहीं करते हैं, जबकि परिवहन विभाग ने भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
पैरा लीगल वालंटियर अश्विनी कुमार ने कहा है कि अक्सर पॉलीटिशियन अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए स्कूल प्रबंधकों को बसें शहर से दूर रैलियों में भेज देते हैं, जिससे कई बार बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और स्कूल आने जाने की भी दिक्कत आती है। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बसों को सिटी के अंदर ही परमिट दिया जाता है, लेकिन राजनेता अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए बसों को दूर ले जाते हैं। परिवहन विभाग पर खड़े किए सवाल
अश्विनी कुमार ने जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी को शिकायत पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन और परिवहन विभाग के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि परिवहन अधिकारी की लापरवाही के चलते ही स्कूली बसों का रैलियों में प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। स्कूली बसों का रैलियों में प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा : आरटीओ
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बलदेव ¨सह रंधावा का कहना है कि स्कूली बसों का रैली में प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए आगे से इस बात का ध्यान रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।