विज्ञापन छापने के लिए प्रत्याशियों का अनुमति लेना जरूरी
19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पेड न्यूज व विज्ञापनों आदि पर सख्त नजर रखी जाए और सोशल मीडिया को गहनता से देखा जाए।
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पेड न्यूज व विज्ञापनों आदि पर सख्त नजर रखी जाए और सोशल मीडिया को गहनता से देखा जाए। यह आदेश तेजिदरपाल सिंह संधू अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी-कम एडीसी जनरल ने प्रबंधकीय कांप्लेक्स ब्लॉक में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी में तैनात अमले को दी। इस दौरान चुनाव कानूनगो मनजिदर सिंह व हरजिदर सिंह कलसी नोडल अधिकारी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनट्रिग कमेटी भी उपस्थित थे।
संधू ने कहा कि भारतीय चुनाव कमिशन की हिदायतों पर प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया की निगरानी करने के लिए मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। चुनाव कमिशन की हिदायतों के अनुसार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व मोबाइल सेवाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में भेजे जाने वाले एसएमएस तथा प्री रिकार्डिंग्ज मैसेजस पर भी नजर रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जिले में कोई भी उम्मीदवार/पार्टी या उनका हिमायती उनके हक में सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिमीडिया, मोबाइल सेवाओं के माध्यम से ऐसी कोई भी विज्ञापन देना चाहता है तो लिखित रूप में उस विज्ञापन की रिकार्डिग्स/लिखित रूप में अर्जी देकर मंजूरी हासिल करनी जरूरी है।