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बिना पूरे दस्तावेज के वाहन चलाना अपराध : कुलदीप

ट्रैफिक एजुकेशन सेल की ओर से जेल रोड स्थित खरल मोड़ पर सेमिनार का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 02:54 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 02:54 PM (IST)
बिना पूरे दस्तावेज के वाहन चलाना अपराध : कुलदीप
बिना पूरे दस्तावेज के वाहन चलाना अपराध : कुलदीप

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : ट्रैफिक एजुकेशन सेल की ओर से जेल रोड स्थित खरल मोड़ पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें राहगीरों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। सेल के इंचार्ज कुलदीप राज, एएसआइ भगवान दास और एएसआइ सुभाष चंद्र शामिल हुए।

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कुलदीप राज ने कहा कि बिना दस्तावेज के वाहन चलाना अपराध है। पूरे दस्तावेज होने के बाद ही वाहन को चलाया जाए। नाकेबंदी के दौरान यदि कोई वाहन पकड़ा जाए तो उसे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हेलमेट की अहमियत के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान राहगीरों ने प्रण किया कि वे ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे।


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