मुख्य आरोपित के खिलाफ पुलिस ने एनिमल एक्ट की धारा भी लगाई
गांव बासरपुर गोलीकांड में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। थाना रंगड़ नंगल पुलिस ने आरोपित मनिंदर सिंह द्वारा गोली चलाने से पालतू कुत्ते की हुई मौत के मामले में उसके खिलाफ एनिमल एक्ट लगाकर जुर्म में बढ़ोतरी कर दी है।
जागरण संवाददाता, बटाला : गांव बासरपुर गोलीकांड में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। थाना रंगड़ नंगल पुलिस ने आरोपित मनिंदर सिंह द्वारा गोली चलाने से पालतू कुत्ते की हुई मौत के मामले में उसके खिलाफ एनिमल एक्ट लगाकर जुर्म में बढ़ोतरी कर दी है। अस्पताल में भर्ती आरोपित को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को उम्मीद है कि उसके मेडिकल फिट का होने का सर्टिफिकेट डाक्टर जल्द जारी कर सकते हैं।
पिछले दिनों मनिंदर सिंह अमृतसर के निजी अस्पताल में चुपके से दाखिल हो गया था। उसने हार्ट अटैक आना बताया था। इस बात की पुष्टि थाना रंगड़ नंगल के एसएचओ बलकार सिंह ने की। उन्होंने बताया कि इस केस से जुड़ा अन्य आरोपित मुर्गी मोहल्ला के नवनीत सिंह को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल गुरदासपुर भेज दिया है। जबकि अन्य आरोपित अभी तक फरार है। पुलिस ने मंगलवार को भी उनके घरो पर छापेमारी की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बासरपुर गोलीकांड की वीडियो पूरे पंजाब में वायरल हुई थी। उसके बाद कई सिख संगठन पीड़ित महिला के समर्थन में उतर आए थे। पुलिस इस केस को गहनता से जांच करने का दावा कर रही है। उधर, पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक सभी आरोपित पकड़े नहीं जाते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जांच में आरोपित पर पहले हमला करने की बात सामने आई
केस की जांच कर रहे एसएचओ बलकार सिंह ने बताया कि उनकी जांच में प्रमुख बात सामने आई है कि पहले आरोपित अकेला महिलाओं के पास पहुंचा था। हरभजन कौर और उनकी बेटा का आरोपित के साथ झगड़ा हो गया। इस दौरान आरोपित की पगड़ी उतर गई। इसके बाद उसने फोन कर अपने साथियों को खेतों में बुलाया और फिर डंडों से महिलाओं को पीटा। आरोपित ने अपनी लाइसेंस पिस्टल से गोलियां भी चलाई। एक गोली हरभजन कौर के सिर पर लगी, जबकि दूसरी कुत्ते पर लग गई। एसएचओ बलकार सिंह ने बताया कि केस की जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। हर एंगल पर पुलिस अपना काम कर रही है।