Move to Jagran APP

लोक अदालत में 306 केसों का निपटारा

रमेश कुमारी जिला व सेशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Dec 2019 05:35 PM (IST)Updated: Mon, 16 Dec 2019 05:35 PM (IST)
लोक अदालत में 306 केसों का निपटारा
लोक अदालत में 306 केसों का निपटारा

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : रमेश कुमारी जिला व सेशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। सेशन डिवीजन गुरदासपुर के अधीन समूह दालतों द्वारा केसों के निपटारे के लिए लगाई गई लोक अदालत में गुरदासपुर व बटाले के न्यायिक अधिकारियों के कुल 16 बेंचों का गठन किया गया।

loksabha election banner

इस दौरान राणा कंवरदीप कौर बतौर सिविल जज (सीनियर डिविजन) कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी भी मौजूद थी। लोक अदालत में लगाए गए केसों में रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पानी के बिल (चोरी को छोड़कर), सेवा भत्ते से संबंधित भुगतान भत्ता, राजस्व मामले (जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय में लंबित), मितव्ययी लाभ और अन्य सिविल मामले ( किराया, सुविधा अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) इत्यादि पूर्व मुकदमेबाजी मामले, बैंक रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट, बिजली और पानी के बिल और अन्य (क्रिमिनल कंपाउंडेबल, मैट्रिमोनियल और अन्य सिविल डिस्प्यूट्स के एलएजीएनएन के शामिल हैं। कुल 1946 केस सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें कुल 306 केसों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति के माध्यम से करवाया गया। आपसी सहमति से होता है लोक अदालत का फैसला

रमेश कुमारी ने बताया कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य दोनों गुटों की आपसी सहमति से झगड़ों का निपटारा करवाना है। इससे दोनों पक्षों के कीमती समय व धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला हुए केस की आगे कोई अपील नहीं हो सकती। लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की आपसी सहमति के माध्यम से करवाया जाता है। इससे झगड़ा हमेशा के ्िलए खत्म हो जाता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.