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फिरोजपुर में मिले कोरोना के तीन केस

जिले में शनिवार को कोरोना के तीन नए केस मिले हैं कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से रिक्वर नहीं हुआ है। जिले में अब कोरोना के आठ केस एक्टिव हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 10:01 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 10:01 PM (IST)
फिरोजपुर में मिले कोरोना के तीन केस
फिरोजपुर में मिले कोरोना के तीन केस

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : जिले में शनिवार को कोरोना के तीन नए केस मिले हैं कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से रिक्वर नहीं हुआ है। जिले में अब कोरोना के आठ केस एक्टिव हैं। जिले में अब तक 272913 लोगों के टेस्ट किए गए है, जिनमें से 14308 पाजिटिव केस पाए गए है और 13797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सेहत विभाग के अधिकारियों ने कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की है।

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फाजिल्का में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोरोना रिपोर्ट जरूरी

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिंह संधू ने कोविड के कारण जिले में लागू पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। डीसी ने आदेश जारी किए हैं कि जिले में आने वाले लोगों को अपने पूरी तरह से वैक्सीनेटड होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यदि कोई इसके बिना आएगा तो उसका जरूरी तौर पर रैपिड टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह हवाई यात्रा करके आने वालों के लिए भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अंदरूनी स्थानों पर 150 और खुले स्थानों पर 300 से अधिक लोगों के भीड़ करने पर रोक लागू रहेगी। यह भीड़ भी इस शर्त पर की जा सकेगी कि संबंधित जगह की समर्थता से 50 प्रतिशत से अधिक भीड़ न हो। ऐसे कार्यक्रमों में कलाकारों की पेशकारी की आज्ञा होगी, लेकिन उनके द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी जरूरी होगी। सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिग पुल, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स, जिम, माल, म्यूजियम, चिड़ियाघर आदि को 50 प्रतिशत की समर्थता के साथ खोलने की आज्ञा होगी और इनका स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटड हो।

कालेज, कोचिग सेंटर और उच्च शिक्षा वाले सभी संस्थान खोलने की आज्ञा होगी। लेकिन पूरी तरह वैक्सीनेटड या कोविड से पूरी तरह ठीक हो चुके अध्यापक, नान टीचिग स्टाफ और विद्यार्थियों को ही उपस्थित होने की आज्ञा होगी। विद्यार्थियों को आनलाइन पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए।

स्विमिंग पुल व जिम जाने वालों के लिए एक डोज लगवाना जरूरी

स्विमिग पुल, स्पो‌र्ट्स और जिम सुविधाओं का प्रयोग करने वाले सभी लोग 18 साल से बड़ी उम्र के होने चाहिएं और उन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूर ले ली हो। इन स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ पालना करनी यकीनी बनानी है।

स्टाफ के वैक्सीनेटेड हो पर ही खुलेंगे स्कूल

स्कूल इस शर्त पर खोलने की आज्ञा दी गई है कि पूरी तरह वैक्सीनेटड या पूरी तरह कोविड से ठीक हो चुके अध्यापक और नान टीचिग स्टाफ ही स्कूल आ सकेंगे। विद्यार्थियों को आनलाइन पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए। इन आदेशों आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही होगी।


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