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गुरुद्वारे में करवाई किशोरी की शादी, ग्रंथी पर केस

किशोरी की गुरुद्वारे में शादी कराने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर थाना सिटी फिरोजपुर में ग्रंथी पर केस दर्ज किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 10:52 PM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 10:52 PM (IST)
गुरुद्वारे में करवाई किशोरी की शादी, ग्रंथी पर केस
गुरुद्वारे में करवाई किशोरी की शादी, ग्रंथी पर केस

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर :

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किशोरी की गुरुद्वारे में शादी कराने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर थाना सिटी फिरोजपुर में ग्रंथी पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में लड़का भी अभी नाबालिग है। लेकिन इससे पहले लड़के के पारिवारिक सदस्यों पर लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच कर रही सब इंस्पेक्टर रजनी बाला ने बताया कि नाबालिगा ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी जन्म तिथि 2004 की है और 16 साल की उम्र में नवंबर 2020 को पीड़िता की शादी फिरोजपुर के शांति नगर के गुरुद्वारा कलगीधर में फारूवाला गांव के अर्शदीप के साथ हुई थी। बिना किसी जांच के नाबालिगा की शादी कराने के अपराध में हाईकोर्ट के जज अरविदर सिंह सागवान ने आरोपित ग्रंथी पर मामला दर्ज कर करने को कहा है। जांच अधिकारी का कहना है कि ग्रंथी से पूछताछ के बाद शादी के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी ।

सब इंस्पेक्टर रजनी बाला ने कहा ने कहा कि अर्शदीप की उम्र भी 18 साल की है। इससे पहले अर्शदीप के परिवार पर लड़की का अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। अब दोनों को शादी के लिए गुरुद्वारा कौन लेकर गया और शादी में कौन मौजूद था, के पहलू पर जांच की जा रही है। हाईकोर्ट ने लड़की की शिकायत पर हस्तक्षेप के बाद तमाम मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में अन्य आरोपितों को भी तफ्तीश मे शामिल कर कार्रवाई होगी। फिलहाल गुरुद्वारा के ग्रंथी पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। दबाव बना शादी कराने का अंदेशा

जिसके अपहरण का मामला एक परिवार पर हो और उन्ही के लड़के से पीड़िता की शादी होने के एक महीने बाद ही हाईकोर्ट में शिकायत से अंदेशा होता है कि शादी दबाव में की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परिवारिक सदस्यों ने अपहरण के मामले से बचने के लिए पीड़िता की शादी अपने बेटे से कराई लेकिन किन परिस्थितियों में शादी हुई ये अभी जांच का विषय है। पूरी पड़ताल के बाद कुछ और आरोपितों पर पर्चा दर्ज हो सकता है।


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