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रेलवे की टेंडरिंग प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाए सवाल, 20 सितंबर तक मांगा जबाब

11 स्टालों पर टेंडर के मामले में फिरोजपुर मंडल रेलवे की एक फर्म की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान रेलवे की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 21 Jul 2018 12:38 PM (IST)Updated: Sat, 21 Jul 2018 08:56 PM (IST)
रेलवे की टेंडरिंग प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाए सवाल, 20 सितंबर तक मांगा जबाब
रेलवे की टेंडरिंग प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाए सवाल, 20 सितंबर तक मांगा जबाब

जेएनएन, फिरोजपुर। रेलवे की कैटरिंग टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रेलवे से 20 सितंबर तक अपना जवाब दायर करने को कहा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली की डबल बेंच ने फिरोजपुर की फर्म बाबूलाल सतपाल एंड संस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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फर्म की ओर से हाई कोर्ट में उक्त याचिका फिरोजपुर मंडल रेलवे द्वारा 27 अप्रैल 2018 को मंडल के तीन बड़े रेलवे स्टेशनों के कुल 11 स्टॉलों के लिए मांगे गए टेंडर के विरोध में दायर की गई थी। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए 16 जुलाई को डबल बेंच द्वारा रेलवे की कैटरिंग टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।

याचिकाकर्ता के वकील हिमांशु नैय्यर व पीयूष शर्मा ने बताया कि रेलवे की कैटरिंग पॉलिसी से संबंधित इसी तरह के कुछ अन्य मामले देश की सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन हैं। कैटरिंग पॉलिसी रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है और वह पूरे देश में एक समान रूप से लागू होती है, लेकिन देश के कुछ मंडलों में इसका उल्लघंन किए जाने पर पीडि़त पक्षों ने हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट में की शरण ली है। इनके मामले विचाराधीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश रेलवे को दिए गए हैं। ऐसी स्थिति होने के बावजूद फिरोजपुर मंडल रेलवे के अधिकारियों ने मंडल के तीन बड़े रेलवे स्टेशनों के 11 कैटरिंग स्टॉलों के लिए टेंडर मांगा जाना जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इसका वह विरोध कर रहे हैं। एडवोकेट हिमांशु ने बताया कि रेलमंत्री पीयूष गोयल द्वारा पिछले दिनों घोषणा की गई थी कि रेलवे कैटरिंग पॉलिसी में संशोधन कर रहा है, उक्त संशोधन के उपरांत रेलवे सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा।

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मैंने आदेश की प्रति नहीं देखी है : हरि मोहन

फिरोजपुर मंडल रेलवे के सीनियर डीसीएम हरि मोहन ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पद संभाला है, उन्हें उक्त मामले की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी तक उन्होंने नहीं देखी है, इसलिए वह इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते।

इन स्टेशनों पर कैटरिंग स्टाल के लिए मांगे थे टेंडर

  • जालंधर कैंट में तीन स्टॉल
  • फगवाड़ा में दो स्टॉल
  • फिरोजपुर कैंट में छह स्टॉल

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