फिरोजपुर में अतिशबाजी के धुएं में उड़ते रहे हाईकोर्ट के आदेश
दीवाली पर हाईकोर्ट ने पंजाब में समय निर्धारित कर देर रात तक पटाखे चलाने पर मनाही के आदेश दिए थे।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : दीवाली पर हाईकोर्ट ने पंजाब में समय निर्धारित कर देर रात तक पटाखे चलाने पर मनाही के आदेश दिए थे। बावजूद इसके फिरोजपुर में आदेश रात 12 बजे के बाद भी आसमान पर आतिशबाजी के धुएं में उड़ते दिखाई दिए। कोर्ट ने रात आठ बजे से 10 बजे का समय निर्धारित किया था उसके विपरीत लोगों ने शाम से ही आतिशबाजी चलानी शुरू कर दी। लोगों के ऐसा करने से कोर्ट के आदेश का जिस तरह उल्लंघन होता रहे उसे देखते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारियों ने भी आंखें मूंदी रखी। देर रात तक होती रही आतिशबाजी व पटाखों के धमाकों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर न हो।
डीसी ने पटाखे बेचने के लिए शहीद भगत सिंह स्टेडियम की जगह को चुना था, वहां किसी भी थोक व्यापारी के साथ साथ अन्य लाइसेंस धारकों ने पटाखे बेचना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा होने से डीसी के आदेशों को ठेंगा दिखाया गया। बाजारों में भी पटाखों के स्टॉल नजर आए। पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करना मुनासिब ही नही समझा। छावनी में भी माहौल शहर वाला ही दिखाई दिया सेना का इलाका होने के बावजूद वहां बेरोक-टोक बाजारों में पटाखों की बिक्री की गई।
उच्चाधिकारियों ने झाड़ा पल्ला
डिप्टी कमिश्नर चंद्र गैंद ने नो कॉमेंट कहकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने इतना भी कहा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होगी। दूसरी तरफ एसएसपी विवेकशील सोनी ने फोन नहीं उठाया।