Move to Jagran APP

फिरोजपुर में अतिशबाजी के धुएं में उड़ते रहे हाईकोर्ट के आदेश

दीवाली पर हाईकोर्ट ने पंजाब में समय निर्धारित कर देर रात तक पटाखे चलाने पर मनाही के आदेश दिए थे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 28 Oct 2019 11:38 PM (IST)Updated: Mon, 28 Oct 2019 11:38 PM (IST)
फिरोजपुर में अतिशबाजी के धुएं में उड़ते रहे हाईकोर्ट के आदेश
फिरोजपुर में अतिशबाजी के धुएं में उड़ते रहे हाईकोर्ट के आदेश

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : दीवाली पर हाईकोर्ट ने पंजाब में समय निर्धारित कर देर रात तक पटाखे चलाने पर मनाही के आदेश दिए थे। बावजूद इसके फिरोजपुर में आदेश रात 12 बजे के बाद भी आसमान पर आतिशबाजी के धुएं में उड़ते दिखाई दिए। कोर्ट ने रात आठ बजे से 10 बजे का समय निर्धारित किया था उसके विपरीत लोगों ने शाम से ही आतिशबाजी चलानी शुरू कर दी। लोगों के ऐसा करने से कोर्ट के आदेश का जिस तरह उल्लंघन होता रहे उसे देखते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारियों ने भी आंखें मूंदी रखी। देर रात तक होती रही आतिशबाजी व पटाखों के धमाकों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर न हो।

prime article banner

डीसी ने पटाखे बेचने के लिए शहीद भगत सिंह स्टेडियम की जगह को चुना था, वहां किसी भी थोक व्यापारी के साथ साथ अन्य लाइसेंस धारकों ने पटाखे बेचना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा होने से डीसी के आदेशों को ठेंगा दिखाया गया। बाजारों में भी पटाखों के स्टॉल नजर आए। पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करना मुनासिब ही नही समझा। छावनी में भी माहौल शहर वाला ही दिखाई दिया सेना का इलाका होने के बावजूद वहां बेरोक-टोक बाजारों में पटाखों की बिक्री की गई।

उच्चाधिकारियों ने झाड़ा पल्ला

डिप्टी कमिश्नर चंद्र गैंद ने नो कॉमेंट कहकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने इतना भी कहा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होगी। दूसरी तरफ एसएसपी विवेकशील सोनी ने फोन नहीं उठाया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.