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केमिकल से पकाया एक क्विंटल आम पकड़ा

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर : मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत वीरवार को चार विभागों के अधिकारियों ने फिरो

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 10:52 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 10:52 PM (IST)
केमिकल से पकाया एक क्विंटल आम पकड़ा
केमिकल से पकाया एक क्विंटल आम पकड़ा

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर : मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत वीरवार को चार विभागों के अधिकारियों ने फिरोजपुर कैंट, शहर की सब्जी मंडियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैंट व शहर में दवाओं से आम पकाते हुए पकड़े जाने पर आम के सैंपल सेहत विभाग की टीम ने भरकर औपचारिक कार्रवाई शुरु कर दी।

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कैंट में टीम के सदस्यों को एक दुकान में निरीक्षण के दौरान पाबंदी वाले रासायनिक पदार्थो से आम पकाते हुए पकड़ा गया। आमों के सैंपल सेहत विभाग ने भरे। सैंपल भरते देख दुकानदार ने कहा कि उसने आम फिरोजपुर शहर की सब्जी मंडी से खरीदे हैं, उसके बताए पते पर अधिकारियों ने सब्जी मंडी में दबिश दी, जहां दस कैरेट आम के बरामद किए, जिसमें दो-दो पैकेट दवाएं आम पकने के लिए रखी गई थी। बरामद आम का वजन एक क्विंटल है, सेहत विभाग की टीम द्वारा यहां पर भी आम के सैंपल लए गए।

फूड इंस्पेक्टर मनजीत ¨सह ढिल्लों ने बताया कि पूछने पर फर्म के मालिक ने बताया कि वह आम कि पेटियां पंकज एंड कंपनी बीकानेर से मंगवाता है, जिसकी रशीद भी उनके पास है, यह दवाएं पेटियों में वहीं से लग कर आई है। विभाग की ओर से उक्त रशीद को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। ढिल्लों ने बताया कि तंदुरुस्त पंजाब मिशन शुरू होने से लेकर अब तक 17 सैंपल खाद्य वस्तुओं के भरे जा चुके है, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि पहले भरे गए आमों के सैंपलों की रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आने की सूचना है, उसके बाद कार्रवाई होगी।

फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सभी लोगों को बनवाना होगा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन

फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर मन¨जदर ¨सह ढिल्लों ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उन सभी दुकानदारों को सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनवाने होगें जो कि किसी प्रकार के खाद्य वस्तुओं के कारोबार में लिप्त है। उन्हेांने बताया कि 12 लाख से कम का कारोबार करने वालों को रजिस्ट्रेशन व इससे अधिक कारोबार करने वालों को विभाग से लाइसेंस बनवाने होंगे, जिनके पास लाइसेंस या राजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनके विरुद्ध एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइकिल या मोटरसाइकिल जो दूधिए दूध बेंचते है उन्हें भी रजिस्ट्रेशन विभाग से हासिल ही करना होगा, अन्यथा वह दूध बेंचने के हकदार नहीं होगें।


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