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चार वांछित नशा तस्करों को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

फिरोजपुर : एनडीपीएस एक्ट के चार वांछित आरोपितों को फिरोजपुर की जेएमआइसी अदालत ने पेशी में हाजिर न होने पर भगोड़ा करार देकर थाना कुलगढ़ी में केस दर्ज करवाया है। न्यायाधीश गुरप्रीत कौर ने आरोपितों पर कार्रवाई की। रविवार को जिन आरोपित तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनसे 2009 के दौरान 520 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 11:11 PM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 11:11 PM (IST)
चार वांछित नशा तस्करों को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया
चार वांछित नशा तस्करों को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

संवाद सूत्र, फिरोजपुर : एनडीपीएस एक्ट के चार वांछित आरोपितों को फिरोजपुर की जेएमआइसी अदालत ने पेशी में हाजिर न होने पर भगोड़ा करार देकर थाना कुलगढ़ी में केस दर्ज करवाया है। न्यायाधीश गुरप्रीत कौर ने आरोपितों पर कार्रवाई की। रविवार को जिन आरोपित तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनसे 2009 के दौरान 520 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। थाना सदर फिरोजपुर में केस दर्ज किया था। जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपित पेशी से गैर हाजिर रह रहे थे।

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थाना कुलगढ़ी पुलिस ने जिन वांछित आरोपितों में खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनमें तीन आरोपितों का संबंध लुधियाना जिले से है जबकि एक का संबंध जिला फिरोजपुर के गांव रत्ता खेड़ा से है। पर्चा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

थाना कुलगढ़ी के प्रभारी जसवंत ¨सह भट्टी ने बताया कि वर्ष 2009 के दौरान थाना सदर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 520 ग्राम हेरोइन के साथ जिन तस्करों को काबू किया था उनमें लुधियाना रुरल के मड़ी बेट, ¨सधवा बेट निवासी गुरभेज ¨सह,हरप्रीत ¨सह निवासी प्रेम नगर लुधियाना रूरल,जस¨वदर ¨सह निवासी बाजवा कालोनी राहों रोड लुधियाना व गुरतेज ¨सह निवासी रत्ता खेड़ा थाना घल्लखुर्द फिरोजपुर शामिल थे। इनके खिलाफ 5 फरवरी 2009 के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और अदालत में पेश कर उन्हें जेल भेजा गया था। इस दौरान चारों ने अदालत से जमानत ले ली थी। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।


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