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छेड़छाड़ के मामले में कारोबारी की जमानत रद

महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित कारोबारी वीपी सिंह की अंतरिम जमानत के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर के बेटे आदित्य ने अदालत में याचिका दायर की थी जिसे बुधवार को अतिरिक्त सेशन जज रजनी छोकरा की अदालत ने रद कर दिया ।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 07:57 AM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 07:57 AM (IST)
छेड़छाड़ के मामले में कारोबारी की जमानत रद
छेड़छाड़ के मामले में कारोबारी की जमानत रद

संवाद सूत्र, फिरोजपुर : महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित कारोबारी वीपी सिंह की अंतरिम जमानत के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर के बेटे आदित्य ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे बुधवार को अतिरिक्त सेशन जज रजनी छोकरा की अदालत ने रद कर दिया । एडवोकेट आदित्य शंकर ने 23 अक्टूबर को जिला कोर्ट के वकील गुरजेश बजाज के साथ कोर्ट में जाकर वीपी सिंह की अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी, जबकि पीड़ित महिला की ओर से सीनियर वकील गुलशन राय मोंगा, जसबीर सिंह कालड़ा तथा बसंत लाल मल्होत्रा पेश हुए थे। नौ अक्टूबर को वीपी सिंह की ब्लैंकिट बेल रद होने के बाद 10 अक्टूबर को थाना कुलगढ़ी में महिला की शिकायत के बाद धमकाने, छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया था और 13 अक्टूबर को धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए दुष्कर्म की धाराएं लगा दी थी।

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वीपी सिंह ने कोर्ट में ब्लैंकिट बेल लगाते हुए पक्ष रखा था कि राजनेताओं की ओर से उनकी प्रतिष्ठा को देखकर झूठे मामले में फंसाने की साजिश की जा रही है।


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