शिअद नेता व 8 अन्य खाद फर्मो के खिलाफ दर्ज मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लगाई रोक
संवाद सहयोगी, अबोहर : शिअद नेता खाद विक्रेता सुरेश सतीजा व
संवाद सहयोगी, अबोहर : शिअद नेता खाद विक्रेता सुरेश सतीजा व 8 अन्य खाद फर्मो पर नगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए एक मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। गौरतलब है कि नगर थाना पुलिस ने 25 जुलाई को खाद अधिकारी नगीन कुमार की शिकायत पर दर्ज किए गए इस मामले में सुरेश सतीजा पर आरोप लगाया गया था कि उसने शहर की कुछ अन्य खाद का कारोबार करने वाली फर्मो के साथ मिलकर पीओएस मशीन का गलत इस्तेमाल किया और अपनी फर्म सतीजा टैलकाम को मुनाफा पहुंचाने की नीयत से शहर की आठ फर्मो के साथ मिलीभगत करके अपनी फर्म के लाइसेंस पर रिटेलर आइडी के दिए गए गलत पते पर खाद हासिल की। खाद अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने शिअद नेता सुरेश सतीजा समेत अन्य 8 फर्मों पर फर्म अशोक कुमार भूषण कुमार, बीडी ¨जदल, कस्तुरी लाल विजय कुमार, शाम सुंदर हरी राम, पीएलवीके, जीमींदारा पेस्टीसाईड, राजकुमार कश्मीरी लाल, पुरुषोत्तम पेड़ीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके खिलाफ सुरेश सतीजा ने अपने वकील के माध्यम से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस गुर¨वद्र ¨सह गिल की अदालत ने इस मामले पर 26 अक्टूबर तक रोक लगा दी है, जिससे सुरेश सतीजा के साथ उन 8 फर्मों के मालिकों को भी राहत मिल गई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। काबिलेजिक्र है कि इससे पहले 17 जून को सुरेश सतीजा के खिलाफ बहाववाला पुलिस ने विभिन्न धराओं में मामला दर्ज किया था व उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में उन्हें जमानत मिलने के बाद वह मंगलवार को फिरोजपुर जिले से रिहा हो गए।