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थाने में लाए व्यक्ति से नहीं किया जा सकता अमानवीय व्यवहार : सिक्का

सब डिवीजन कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अबोहर के चेयरमैन कम एसडीजेएम हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में नगर थाना-1 में लोगों के अधिकारों से संबंधी पोस्टर लगाए गए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 11:55 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 06:09 AM (IST)
थाने में लाए व्यक्ति से नहीं किया जा सकता अमानवीय व्यवहार : सिक्का
थाने में लाए व्यक्ति से नहीं किया जा सकता अमानवीय व्यवहार : सिक्का

जागरण संवाददाता, अबोहर : सब डिवीजन कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अबोहर के चेयरमैन कम एसडीजेएम हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में नगर थाना-1 में लोगों के अधिकारों से संबंधी पोस्टर लगाए गए। इस दौरान लोक अदालत के सदस्य एवं सेवानिवृत्त एसडीएम बीएल सिक्का, नगर थाना-1 के प्रभारी चंद्रशेखर, एडवोकेट देसराज कंबोज, पैरा लीगल वॉलंटियर दर्शन लाल चुघ, एएसआइ पवन कुमार व सुरेंद्र कंबोज मौजूद थे।

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सिक्का ने कहा कि थाने में पीड़ित की रिपोर्ट अवश्य लिखी जाए। एफआइआर की कॉपी निश्शुल्क उपलब्ध करवाई जाए। थाने में लाए गए व्यक्ति के साथ मारपीट या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण पूछने का पूरा अधिकार है। उसे उसके वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। सिक्का ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर साक्ष्य के साथ कोर्ट में पेश किए जाने का प्रावधान है। दर्शन लाल चुघ ने बताया कि थाने में बुलाए गया व्यक्ति कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के मुफ्त कानूनी सेवाएं भी प्राप्त कर सकता है। टोल फ्री नंबर 1968 पर भी संपर्क किया जा सकता है। अगर व्यक्ति बीमार या जख्मी हो उसे मेडिकल सुविधा लेने का भी अधिकार है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर ने लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।


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