पैनल वकील को वीडियो कांफ्रेसिग से दी ट्रेनिग
जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के चैयरमेन तरसेम मंगला के नेतृत्व में सचिव राजपाल रावल ने जिला फाजिल्का के पैनल वकीलों के साथ वीडियो कांफ्रेसिग के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के चैयरमेन तरसेम मंगला के नेतृत्व में सचिव राजपाल रावल ने जिला फाजिल्का के पैनल वकीलों के साथ वीडियो कांफ्रेसिग के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में न्यायधीश ने जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी फाजिल्का के पैनल वकीलों को ग्रुप में शामिल नए और पुराने वकीलों के साथ ट्रेनिग सैशन दौरान नालसा की स्कीमों जैसे कि आपदा पीड़ित को कानूनी सेवा, तस्करी और व्यापारिक सेक्स शोषण के शिकार को कानूनी सेवा, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को कानूनी सेवा, बच्चों और उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी सेवा, मानसिक तौर पर बीमार व मानसिक तौर पर अपाहिज व्यक्ति को कानूनी सेवा, बुजुर्गो को कानूनी सेवा, तेजाब पीड़ित को कानूनी सेवा आदि को निश्शुल्क कानूनी सेवाएं मिलती हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति के साथ संबंध रखता हो, महिला, हिरासत में व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति और जिस व्यक्ति की वार्षिक आमदन तीन लाख रुपये से कम हो उसे निश्शुल्क कानूनी सेवा प्रदान की जाती है। निशुल्क कानूनी सेवा में वकीलों की सेवाएं, कोर्ट फीस, गवाहों के खर्च व आदि जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी द्वारा अदा किए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल आफैंस एक्ट 2012 बारे विस्तार के साथ जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अपराध पीड़ित मुआवजा स्कीम 2011 के अंतर्गत विकटिम मुआवजा कमेटी फाजिल्का के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को मुआवजा दिलाया जाता है। जिस तरह कि तेजाब पीड़ित, अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक्सीडेंट पीड़ित को मुआवजा या रेप पीड़ित को मुआवजा मिलता है। इसके बाद पैनल वकील भरत छाबड़ा ने डोमैस्टिक वायोलैंस एक्ट बारे जानकारी दी ।