कमेटी रखेगी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर
चुनाव आयोग की ओर से उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर तीखी नजर रखी जाएगी। एक उम्मीदवार अपनी चुनावी मुहिम पर अधिक से अधिक 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकेगा।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : चुनाव आयोग की ओर से उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर तीखी नजर रखी जाएगी। एक उम्मीदवार अपनी चुनावी मुहिम पर अधिक से अधिक 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकेगा। पहले यह खर्चा 30.80 लाख रुपये तक था, जो अब बड़ा दिया गया है।
जिला चुनाव अधिकारी बबीता कलेर ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाते ज्यादा खर्च को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार रैलियों, प्रचार सामग्री, इश्तिहारबाजी, गाड़ियों व चुनाव के लिए जरूरी अन्य कार्यो पर ही खर्च कर सकेंगे। इसलिए उम्मीदवार को अपने नाम पर या अपने चुनाव एजेंट के साथ सांझा बैंक या पोस्टल खाता खुलवाना पड़ेगा। उम्मीदवार सारा चुनाव खर्च इसी खाते में से कर सकेंगे। 10 हजार रुपये तक की अदायगी नकद की जा सकेगी, जबकि इससे अधिक राशि चैक के द्वारा करनी पड़ेगी। उन्होंने चुनाव लड़ने जा रहे संभावी उम्मीदवारों से अपील की कि चुनाव के दौरान वोटें लेने के लिए गैरकानूनी तरीके जैसे कि शराब और नशे की बांट, नगदी की बांट, तोहफों की बांट आदि न की जाए। उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की निगरानी रखने के लिए जहां चुनाव कमिशन द्वारा विशेष खर्चा कमेटी भेजी जाएगी। वहीं स्थानीय स्तर पर भी टीमों का गठन किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा जो भी खर्च किया जाएगा, उसका विवरण रोजाना की खर्च रजिस्टर में दर्ज करना होगा। दूसरी तरफ चुनाव कमिशन द्वारा रजिस्टर में भी यही खर्च दर्ज किया जाएगा। दोनों रजिस्टरों का खर्च आपस में मिलता होना चाहिए। नामांकन पत्र भरने से लेकर नतीजे आने तक के सभी खर्च के बिल और वाउचर संभाल कर रखने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सारा खर्च चुनाव कमिशन द्वारा तय रेटों अनुसार ही बुक किया जाएगा। खर्च कमेटी पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान खुद तीन बार हर उम्मीदवार का चुनाव खर्च रजिस्टर चेक करेंगे।