'मिलावट वाले पदार्थो के भंडारण पर रोक'
राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काहन सिंह पन्नू ने मिलावट वाले पदार्थो के भंडार व बिक्री पर पाबंदी लगा दी है।
जासं, अबोहर : राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काहन सिंह पन्नू ने मिलावट वाले पदार्थो के भंडार व बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक कमिश्नर कंवलप्रीत सिंह व फूड सेफ्टी अफसर गगनदीप कौर ने बताया कि यह आदेश 15 जनवरी 2020 से लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर ने सितंबर में अनेक फर्मों के लाइसेंस रद किए थे। कुछ कुकिग मीडियम जिनमें लाइट घी, पूजा घी, एक्टिवो लाइट, प्रीत लाइट, अल्ट्रा क्लासिक नाम के कुछ उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसमें सेचुरेटड फैट व ट्रांसफैट मौजूद है। इससे मानव शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों पर एक वर्ष के लिए पाबंदी लगाई गई है। कंवलप्रीत सिंह ने बताया कि अधिकतर यह उत्पाद ईजीडे जैसे बड़े मॉल में अधिक बेचे जाते हैं। इसलिए ग्राहक भी इन्हें खरीदने से पहले सजग रहें।