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31 मई तक बढ़ाई पाबंदियां, नहीं किए नए बदलाव

कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब सरकार ने जिला प्रशासन को पढ़ाव अनुसार दुकानें खोलने की हिदायत की थी जिसके चलते बीते दिनी दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 May 2021 03:30 PM (IST)Updated: Tue, 18 May 2021 06:11 PM (IST)
31 मई तक बढ़ाई पाबंदियां, नहीं किए नए बदलाव
31 मई तक बढ़ाई पाबंदियां, नहीं किए नए बदलाव

संवाद सूत्र, फाजिल्का : कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब सरकार ने जिला प्रशासन को पढ़ाव अनुसार दुकानें खोलने की हिदायत की थी, जिसके चलते बीते दिनी दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों की ओर से सुबह की बजाय दोपहर से रात्रि तक छूट देने की मांग उठाई थी। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट हरीश नायर ने कोविड के मद्देनजर लगाई पाबंदियों में 31 मई 2021 तक का विस्तार किया है, जिसके तहत पहले के आदेश ही अब भी लागू रहेंगे।

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जिला मजिस्ट्रेट हरीश नायर ने बताया कि जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे मिठाई, बेकरी, कंफेक्शनरी शाप, दूध, ब्रैड, सब्जियों, फलों, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद जैसे अंडे, मीट, मछली के साथ संबंधित उत्पाद, अखबारों की सप्लाई, पशुओं के चारे की सप्लाई और पीने के पानी की सप्लाई के साथ संबंधी दुकानें सभी दिन सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा बाकी सभी गैर जरूरी समान की बिक्री करने वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे के बाद दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, कॉफी शाप, फास्टफूड आउटलेट, ढाबे आदि केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे और सुबह दो से दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। यहां बैठकर खाना खाने की मनाही होगी। साप्ताहिक क‌र्फ्यू शुक्रवार बाद दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में लागू रहेगा। इस के अलावा किसी भी मार्ग या साधन के द्वारा जिले में दाखिल होने वाले व्यक्ति को कोविड निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, जो कि 72 घंटो से अधिक पुरानी न हो या उसको दो हफ्ते पहले लगे कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट देना होगा। इस दौरान मेडिकल कारणों से बिना वाहन लेकर निकलने पर रोक होगी।


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