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55 वर्षीय अधेड़ कर रहा था बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, भाई ने देखा तो बची अस्मत

एक अधेड़ 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान बच्ची का भाई वहां पहुंचा तो उसने बहन को बचा लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 01 Aug 2017 08:32 PM (IST)Updated: Tue, 01 Aug 2017 08:34 PM (IST)
55 वर्षीय अधेड़ कर रहा था बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, भाई ने देखा तो बची अस्मत
55 वर्षीय अधेड़ कर रहा था बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, भाई ने देखा तो बची अस्मत

जेएनएन, फाजिल्का। हवस में अंधे 55 साल के एक अधेड़ ने ऐसी हरकत की कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। सात साल की बच्ची को मिठाई खिलाने के बहाने घर ले गया। घर पहुंचते ही बच्ची के यौन शोषण की कोशिश की। अधेड़ की यह हरकत बच्ची के भाई ने देख ली और शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर बहन को बचा लिया।

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फाजिल्का जिले के एक गांव में अधेड़ खेताराम सोमवार दोपहर को पड़ोस में रहने वाली सात साल की बच्ची को घर ले जाकर आरोपी ने उसके कपड़े उतार दिए। इसी बीच वहां बच्ची का 10 वर्षीय भाई पहुंच गया। आरोपी को बहन के कपड़े उतारते देख उसने शोर मचा दिया और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। शोर को सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने 24 घंटे बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने खेताराम के खिलाफ 354-बी व पास्को एक्ट 2012 के तहत केस दर्ज किया है। 

जांच अधिकारी हरबंस लाल ने बताया कि गांव ओडियां के रहने वाले खेताराम सोमवार को यह हरकत की। वारदात के समय उसके घर में कोई नहीं था। आरोपी घर में बच्ची का मुंह बंद कर उसके कपड़े उतार रहा था।

पास्को एक्ट

पास्को एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है। 2012 में बने इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई। इस तरह के मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए उम्रकैद तक की सजा भी हो सकती है।

आइपीसी 354 बी

354 बी के तहत अगर कोई शख्स महिला से जबरदस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या इसके लिए मजबूर करता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है।

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