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बीमा कंपनी को तीस दिन में क्लेम देने के आदेश

हेल्थ बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि पूर्व एसएमओ डॉ. बलदेव राज को उपचार का क्लेम तीस दिन के अंदर दिया जाए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 12:31 AM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 06:28 AM (IST)
बीमा कंपनी को तीस दिन में क्लेम देने के आदेश
बीमा कंपनी को तीस दिन में क्लेम देने के आदेश

जागरण संवाददाता, अबोहर : जिला उपभोक्ता अदालत ने हेल्थ बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि पूर्व एसएमओ डॉ. बलदेव राज को उपचार का क्लेम तीस दिन के अंदर दिया जाए। अबोहर के सरकारी अस्पताल के पूर्व एसएमओ डॉ. बलदेव राज ने वकील प्रकाश मक्कड़ के माध्यम से हेल्थ बीमा कंपनी के खिलाफ क्लेम न देने के मामले में केस दायर किया था। ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी दिल्ली, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी अबोहर, इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को अदालत ने तलब किया।

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डॉ. बलदेव राज के वकील प्रकाश मक्कड़ ने दलीलें पेश करते बताया कि उनको पंजाब सरकार द्वारा हेल्थ स्कीम के तहत परिवार का बीमा किया हुआ था। 19 अगस्त, 2016 में डॉ. बलदेव की तबीयत खराब होने पर बठिंडा में दाखिल करवाया गया। उसके बाद लुधियाना डीएमसी ले जाया गया। वहां एक माह तक दाखिल रहे। इनका बिल एक लाख 62 हजार 647 रुपये बना। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीको बीमा क्लेम करेने के लिए फार्म भरे। कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। अदालत ने वकील की दलीलों को मद्देजनर रखते हुए कंपनी को पूरा क्लेम वापस करने के निर्देश दिए। इसके साथ आठ प्रतिशत ब्याज के साथ पांच हजार रुपये मानसिक परेशानी व वकील फीस 30 दिन के अंदर देने के निर्देश जारी किए हैं।


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