टोल प्लाजा की खिलाफत में आए विधायक, बोले-नहीं है क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
एफएफ रोड पर बने दोनों टोल प्लाजा के पास क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं है।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : एफएफ रोड पर बने दोनों टोल प्लाजा के पास क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। ये आरोप फाजिल्का के विधायक दविद्र सिंह घुबाया ने रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान लगाए हैं। उन्होंने वादा किया जल्द ही इन अवैध टोल प्लाजा को बंद करके फाजिल्का वासियों को तोहफा दूंगा। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरिद्र कालड़ा पप्पू, मीडिया इंचार्ज बलकार सिंह सिद्धू, मनोहर सिंह मुजैदिया, हरमिद्र सिंह दुरेजा मौजूद थे।
विधायक ने कहा कि लंबे समय से उक्त दोनों टोल प्लाजा लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, जबकि उनके पास क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। इस संबंध में उन्होंने जिला शिकायत निवारण कमेटी में भी मुद्दा उठाया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी गंभीरता दिखाई। घुबाया ने कहा कि इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का मनप्रीत सिंह से भी उनकी बात हुई है, जिन्होंने बताया कि इनके पास क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को भी पूरा नहीं करता। उनकी ओर से इस संबंधी सारे कागजात बनाए गए हैं। इस संबंध में डीसी फाजिल्का द्वारा तो सरकार से लिखा ही गया है, वह भी अपनी तरफ से पंजाब सरकार से इस संबंध में बात करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उक्त दोनों टोल प्लाजा 30 किलोमीटर के घेरे में हैं, जबकि 30 किलोमीटर के अंदर दो टोल नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने जनता की इस समस्या को नहीं उठाया। लेकिन उन्होंने यह मुद्दा उठाया है और जल्द ही वह इसे पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि फाजिल्का के लोगों की समस्याओं को वह हर समय उठाते रहेंगे और शहर में विकास के मामले में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
मैनेजर ने कहा, उनकी पोस्टिंग दो साल पहले हुई है, पीडब्ल्यूडी के पास होगा सर्टिफिकेट
टोल प्लाजा के मैनेजर बहादुर सिंह ने कहा कि हाईवे पर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के बगैर टोल प्लाजा लग ही नहीं सकता। उनकी तो 2-3 साल पहले ही पोस्टिग हुई है, जबकि टोल प्लाजा 2008 से चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के पास टोल प्लाजा का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जरूर होगा। उनसे जब 30 किलोमीटर के घेरे में दो टोल प्लाजा संबंधी बात की गई तो उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के नियमों के अनुसार 20 किलोमीटर के घेरे में दो टोल नहीं होने चाहिए, जबकि थेहकलंदर और गुरुहरसहाय के निकट बना टोल टैक्स 20 किलोमीटर से दूर हैं।