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मुफ्त कानूनी सेवाओं से करवाया अवगत

जिला कानूनी सेवा अथारिटी की ओर से सचिव अमनदीप सिंह के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फाजिल्का की अनाज मंडी में जागरूकता कैंप लगाया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Oct 2021 09:51 PM (IST)Updated: Thu, 14 Oct 2021 09:51 PM (IST)
मुफ्त कानूनी सेवाओं से करवाया अवगत
मुफ्त कानूनी सेवाओं से करवाया अवगत

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला कानूनी सेवा अथारिटी की ओर से सचिव अमनदीप सिंह के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फाजिल्का की अनाज मंडी में जागरूकता कैंप लगाया गया। सीजेएम अमनदीप सिंह ने बताया कि कैंप में ं 800 मजदूरों को मुफ्त कानूनी सेवा लोक अदालतों के लाभ, पंजाब पीड़ित मुआवजा स्कीमों बारे जानकारी दी, श्रम विभाग द्वारा इंस्पेक्टर अजय कुमार ने लाभपात्री कार्ड के लाभ बारे जानकारी दी। ग्रामीणों को कानूनों की दी जानकारी संस, अबोहर : गांव किल्लियांवाली में वीरवार को कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएलवी दर्शन लाल चुघ ने गांववासियों को कानून व अधिकारों के प्रति जागरूक किया। चुघ ने गांववासियों को आइपीसी, जाब्ता फौजदारी, एनडीपीएस, संशोधन एक्टों संबंधी जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि निश्शुल्क कानूनी सहायता के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में अर्जी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के दफ्तर, उपमंडल स्तर पर, फ्रंट आफिस लीगल एंड केअर, लिटरेसी क्लब में दी जा सकती है। उन्होने विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ को फौजदारी कानूनों संबंधी जानकारी दी। इस अवसर पर सरपंच, आंगनबाडी वर्कर व पंचायत सदस्य उपस्थित थे।

कानूनी साक्षरता सेमिनार लगाया संवाद सूत्र, फाजिल्का : गांव केरियां के सरकारी हाई स्कूल में कानूनी साक्षरता सेमिनार का आयोजन कर विद्यार्थियों को लोक अदालतों के बारे में जानकारी दी गई। स्कूल अध्यापक नवदीप कुमार की ओर से आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता प्रिसिपल रजनी ने की, जिसमें कक्षा नौवीं तथा दसवीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

अध्यापक नवदीप कुमार ने बताया कि आपदा पीड़ित, तस्करी, शोषण, मानसिक तौर पर बीमार, अंगहीन, बुजुर्ग, औरतें, तेजाब पीड़ित, अनुसूचित जाति से संबंधित, बेरोजगार, हिरासत में व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदन तीन लाख रुपये से कम हो कानूनी सेवाएं ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्रति माह के अंतिम शनिवार को लोक अदालतों में पीड़ित न्याय प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति 1906 टोल फ्री नंबर पर निश्शुल्क कानूनी सेवाओं संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है।


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