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नगर परिषद के पूर्व प्रधान कलानी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

नगर परिषद के पूर्व प्रधान प्रमिल कलानी के खिलाफ दर्ज मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कलानी को 18 नवंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की है। 18 नवंबर को कलानी और सरकारी पक्ष को अपना-अपना रिकॉर्ड पेश करने के आदेश माननीय अदालत ने दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 10:18 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 10:18 PM (IST)
नगर परिषद के पूर्व प्रधान कलानी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत
नगर परिषद के पूर्व प्रधान कलानी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

जागरण संवाददाता, अबोहर : नगर परिषद के पूर्व प्रधान प्रमिल कलानी के खिलाफ दर्ज मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कलानी को 18 नवंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की है। 18 नवंबर को कलानी और सरकारी पक्ष को अपना-अपना रिकॉर्ड पेश करने के आदेश माननीय अदालत ने दिए हैं।

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गौर हो कि यहां की धर्म नगरी में पार्क के लिए आवंटित जगह को नगर भाजपा के पूर्व प्रधान व पार्षद राकेश छाबड़ा के भाई नरेश छाबड़ा को बेचने के मामले में नगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज मामले में नगर कौंसिल के पूर्व प्रधान प्रमिल कलानी को जिला अदालत से अंतरिम राहत नहीं मिल सकी थी। इसके बाद उन्होंने अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर उनकी गिरफ्तारी पर 18 नवंबर तक रोक लगाकर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। बता दें कि नगर थाना एक की पुलिस ने 11 सितंबर को प्रमिल कलानी, भाजपा पार्षद राकेश छाबड़ा, नरेश छाबड़ा व एक अन्य पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की थी। प्रमिल कलानी पर आरोप था कि इन्होंने अपने प्रधान के कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धर्मनगरी में पार्क के लिए प्रस्तावित जगह को भाजपा पार्षद राकेश छाबड़ा उर्फ टीटू छाबड़ा के भाई नरेश छाबड़ा को पुराने डीसी रेट पर बेच दिया। हालांकि बाद में जांच के बाद डीसी द्वारा इस प्रस्ताव को रद भी कर दिया गया था, लेकिन खरीदार को 18 फीसद ब्याज समेत रकम लौटानी पड़ी थी। जांच के बाद कलानी को निकाय विभाग ने प्रधान पद से हटा दिया था। धर्मनगरी निवासी सुशील बिश्नोई नामक एक व्यक्ति के बयानों पर यह मामला दर्ज किया गया था। नरेश छाबड़ा को भी हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है।


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