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उम्मीदवार को आपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी देना जरूरी

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार व सबंधित राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षेत्र में प्रचलित अखबारों में एक घोषणा पत्र जारी करके व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार के द्वारा उम्मीदवार की अपराधिक पृष्टभूमि (यदि कोई हो) संबंधी जानकारी देनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 05:09 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 06:03 PM (IST)
उम्मीदवार को आपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी देना जरूरी
उम्मीदवार को आपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी देना जरूरी

संवाद सूत्र, फाजिल्का : चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार व सबंधित राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षेत्र में प्रचलित अखबारों में एक घोषणा पत्र जारी करके व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार के द्वारा उम्मीदवार की अपराधिक पृष्टभूमि (यदि कोई हो) संबंधी जानकारी देनी होगी। यह बात जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर बबीता कलेर ने कही।

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उन्होंने कहा कि संबंधित राजनीतिक पार्टी आपराधिक पृष्टभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए पाबंद होगी। राजनीतिक पार्टियों (केंद्रीय और राज्य चुनाव स्तर पर) के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपनी वेबसाइट पर पेंडिग अपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों, जिनको उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है, के मामलों संबंधी जानकारी जैसे अपराधों की किस्म सहित अन्य जानकारी जैसे लगे आरोप, संबंधित अदालत, केस नंबर आदि संबंधी पूरी जानकारी अपलोड करें। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार चुनने की जगह आपराधिक पृष्टभूमि वाला उम्मीदवार क्यों चुना गया और यह भी स्पष्ट करना होगा कि चुने गए उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता व मेरिट क्या थी, जिस कारण उसे चुनाव में उतारा गया है न कि केवल यही दिखाया जाए कि यह विजेता बन सकता था। उन्होंने कहा कि यह जानकारी उम्मीदवार को घोषित किए जाने के 48 घंटे के अंदर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले प्रकाशित किए जाने चाहिएं, जिसके बाद संबंधित राजनीतिक पार्टी उक्त उम्मीदवार की चुनाव के 72 घंटों में चुनाव कमिशन के पास इन निर्देशों की पालना की रिपोर्ट पेश करेगी। यदि कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव कमीशन के पास ऐसी रिपोर्ट पेश करने में असफल रहती है, तो चुनाव कमीशन संबंधित राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसी पालना न करने को आदेशों व निर्देशों का उल्लंघन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाएगा। समय सीमा के अनुसार पहला इश्तिहार नामांकन वापस लेने के पहले चार दिन के अंदर दिया जाएगा, दूसरा अगले 5 से 8 दिनों के बीच दिया जाएगा, जबकि तीसरा इश्तिहार नौवें दिन से प्रचार के आखिरी दिन यानि 20 फरवरी से एक दिन पहले तक दिया जाएगा। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस संबंधी इश्तेहारों का खर्चा राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा किया जाएगा, जिसको चुनावी खर्चों में जोड़ा जाएगा।


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