विधायक के कम उम्र विवाद मामले की सुनवाई 26 जुलाई को
विधायक दविद्र सिंह घुबाया पर डाली गई पिटीशन में शुक्रवार को हुई सुनवाई।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : भाजपा प्रत्याशी सुरजीत कुमार ज्याणी द्वारा फाजिल्का के मौजूदा विधायक दविद्र सिंह घुबाया पर डाली गई पिटीशन में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान घुबाया पक्ष के वकील ने सुरजीत ज्याणी के वकील द्वारा घुबाया के स्कूल व अस्पताल के मंगवाए गए रिकार्ड को सही नहीं बताया। न्यायाधीश ने बहस के लिए अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई डाली है। पूर्व भाजपा मंत्री सुरजीत ज्याणी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दविद्र घुबाया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य उम्र सीमा 25 साल पूरी नहीं करते थे। उन्होंने चुनाव आयोग को गुमराह करते हुए चुनाव लड़ा। 27 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुरजीत ज्याणी के वकील ने घुबाया का अस्पताल व डीएवी कालेज जलालाबाद का रिकार्ड मंगवाने की अदालत से अपील की थी। जिस पर अदालत ने 31 मई को रिकार्ड पेश करने के लिए तारीख डाली थी। लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दविद्र घुबाया के वकील ने इस मांग को सही न ठहराते हुए बहस की मांग की। जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई मुकरर कर दी।
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