पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिग से दी ट्रेनिग
पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रशिक्षण दिया गया।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी फाजिल्का द्वारा पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में न्यायधीश राजपाल रावल ने कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के द्वारा तबाही पीड़ितों को कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा आने पर जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी पीड़ितों को सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान करना यकीनी बनाती है। तुरंत सहायता देने के लिए सरकारी के विभिन्न विभाग व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाती है, राहत सामग्री की बांट की निगरानी करती है, पीड़ितों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाने की निगरानी करती है।
उन्होंने बताया कि अगर कोई घरेलू हिंसा का पीड़ित है, वह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अपना केस लगा सकता है। इसके बाद जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी फाजिल्का के पैनल वकील हरदीप सिंह धालीवाल ने पैरा लीगल वालंटियरों को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफैंस एक्ट, 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद पैरा लीगल वालंटियरों ने एक-एक करके अपने सवाल पूछे और अपनी समस्याओं के बारे में बताया।