Move to Jagran APP

पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिग से दी ट्रेनिग

पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रशिक्षण दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2020 04:56 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2020 04:56 PM (IST)
पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिग से दी ट्रेनिग
पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिग से दी ट्रेनिग

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी फाजिल्का द्वारा पैरा लीगल वालंटियरों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में न्यायधीश राजपाल रावल ने कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के द्वारा तबाही पीड़ितों को कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा आने पर जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी पीड़ितों को सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान करना यकीनी बनाती है। तुरंत सहायता देने के लिए सरकारी के विभिन्न विभाग व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाती है, राहत सामग्री की बांट की निगरानी करती है, पीड़ितों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाने की निगरानी करती है।

loksabha election banner

उन्होंने बताया कि अगर कोई घरेलू हिंसा का पीड़ित है, वह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अपना केस लगा सकता है। इसके बाद जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी फाजिल्का के पैनल वकील हरदीप सिंह धालीवाल ने पैरा लीगल वालंटियरों को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफैंस एक्ट, 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद पैरा लीगल वालंटियरों ने एक-एक करके अपने सवाल पूछे और अपनी समस्याओं के बारे में बताया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.