स्टेट कंज्यूमर कमीशन में नगर सुधार ट्रस्ट को झटका
स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने फाजिल्का रोज एवेन्यू के एक प्लाट धारक की शिकायत पर नगर सुधार ट्रस्ट को जहां अलाटी को अदालती कार्रवाई में हुए खर्च के 25 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया। वहीं, अलाटी के प्लाट सहित अन्य प्लाटों को 300-300 गज रखने की कड़ी हिदायतें दी है। यहीं नहीं, कमीशन ने नगर सुधार ट्रस्ट की मनमानियों को दरकिनार करते हुए दो माह मे रोज एवेन्यू में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को भी कहा।
अमनदीप ¨सह, फाजिल्का : स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने फाजिल्का रोज एवेन्यू के एक प्लाट धारक की शिकायत पर नगर सुधार ट्रस्ट को जहां अलाटी को अदालती कार्रवाई में हुए खर्च के 25 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया। वहीं, अलाटी के प्लाट सहित अन्य प्लाटों को 300-300 गज रखने की कड़ी हिदायतें दी है। यहीं नहीं, कमीशन ने नगर सुधार ट्रस्ट की मनमानियों को दरकिनार करते हुए दो माह मे रोज एवेन्यू में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को भी कहा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील विवेक बाघला ने बीकानेरी रोड वासी सुधीर कांत शर्मा केस की पैरवी की थी, जिसमें स्टेट कंज्यूमर कमीशन के प्रीजाइ¨डग ज्यूडिशियल मेंबर जेएस कलार व रा¨जद्र कुमार गोयल ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और शिकायकर्ता को उसका हक दिलवाया। सुधीर ने दायर याचिका में बताया था, नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से ड्रॉ के जरिए निकाले प्लाटों की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चार सितंबर 2014 को 3.15 लाख रुपये ट्रस्ट के खाते में जमा करवाए, फिर ट्रस्ट की शर्त के मुताबिक 6 किस्तों में पैसा जमा करवाना था। ड्रॉ निकलने के बाद 22 जून 2015 को 7.59 लाख और 24 दिसंबर 2015 को 6.75 लाख दूसरी किस्त के रूप में कुल 17,49,825 रुपये जमा करवा दिए, लेकिन ट्रस्ट ने हाई अथॉरिटी की मंजूरी के बिना और अलाटी को जानकारी दिए बगैर ही रोज एवेन्यू में 300 गज के स्थान पर 100 गज प्लाट का लेय आउट बना दिया। जो मंजूर नहीं था और रेट में आए अंतर पर भी आपत्ति जताई। इसके बाद ट्रस्ट को पहले इकरारनामे के अनुसार कई बार प्लाट नंबर 92 और एवेन्यू में अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे में लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में 12 जुलाई 2018 को केस कर दिया। माननीय कमीशन ने 22 जनवरी 2019 की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा और 30 जनवरी को सुधीर शर्मा के हक में फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को 300 गज का ही प्लाट देने, उसके आसपास के प्लाट भी 300 गज रखने, रोज एवेन्यू में मूलभूत सुविधाएं दो माह में उपलब्ध करवाने और 25 हजार अलाटी को देने के आदेश दिए।