संवाद सूत्र, फाजिल्का: फाजिल्का के जिला मजिस्ट्रेट डा. सेनू दुग्गल ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि जिले में धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। जो पहले की तरह ही यह आदेश जिले में 31 मार्च तक लागू रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस आदेश की उल्लंघना करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट डा. सेनू दुग्गल ने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और अमन कानून बनाये रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाई या गलत सूचना फैलाई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब के जिलोंं में धारा 144 लागू
बरनाला, फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा आदि जिलों में भी धारा 144 लागू हो गई है।
नोट: यह खबर अपडेट की जा रही है।