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धार्मिक स्थलों पर पहरा लगाएं कमेटियां व ट्रस्ट

फाजिल्का : डीसी ईशा कालिया ने फौजदारी की धारा-144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 16 मई 201

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Mar 2018 02:58 AM (IST)Updated: Sun, 18 Mar 2018 02:58 AM (IST)
धार्मिक स्थलों पर पहरा लगाएं कमेटियां व ट्रस्ट
धार्मिक स्थलों पर पहरा लगाएं कमेटियां व ट्रस्ट

संवाद सहयोगी, फाजिल्का : डीसी ईशा कालिया ने फौजदारी की धारा-144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 16 मई 2018 तक लागू रहेंगे। डीसी ने धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए कमेटी, ट्रस्ट मुखिया को पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। डीसी ने बताया कि पिछले समय में धार्मिक स्थानों पर शरारती तत्वों की तरफ से बेअदबी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। उन्होंने गांवों व कस्बों में धार्मिक स्थानों की मर्यादा को कायम रखने के लिए कमेटी व ट्रस्ट मुखिया को पहरा लगाने के आदेश दिए गए हैं।

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डीसी ने हुक्का बार चलाने पर पूर्ण रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जाएगा। यह आदेश समूह जिले के समूह गांवों व नगर कौंसिल की हद में लागू रहेंगे। जिले की हद में सुबह सूर्य चढ़ने से पहले व शाम सूर्य ढलने के बाद गोवंश की ढुलाई पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिन लोगों ने गोवंश रखा है वे अपने इलाके के पशु पालन अफसर के पास पशु की रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं।

डीसी ने आम लोगों को मिलिट्री रंग की वर्दी व जीप आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी के आदेश दिए हैं, ताकि कोई भी समाज विरोधी तत्व ऐसे रंग की वर्दी या जीप या मोटरसाइकिलों आदि का प्रयोग कर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई न कर सके।

मुहं ढककर वाहन न चलाएं, किसान खेतों में न लगाएं कोबरा तार

मुंह ढककर वाहन चलाने पर भी पाबंदी लगाई है। डीसी ने कहा कि चेहरा ढकने से समाज विरोधी तत्व किसी भी वारदात को अंजाम देकर पुलिस से बच सकते हैं। डिप्टी

कमिश्नर ने लोगों द्वारा लक्की ड्रॉ निकालने व किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोबरा तार का प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।


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