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सरकारी इमारतों व टंकियों पर प्रदर्शन रोकने के लिए लगेगी ड्यूटी

जिला मजिस्ट्रेट मनप्रीत सिंह छत्तवाल ने सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों में लोग ने चढ़े इसके लिए चौकीदार रखने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 11:04 PM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 11:04 PM (IST)
सरकारी इमारतों व टंकियों पर प्रदर्शन रोकने के लिए लगेगी ड्यूटी
सरकारी इमारतों व टंकियों पर प्रदर्शन रोकने के लिए लगेगी ड्यूटी

संवाद सहयोगी, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट मनप्रीत सिंह छत्तवाल ने फौजदारी की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अपने अधीन आते अधिकारी, कर्मचारी या चौकीदार की 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाएं, ताकि किसी भी जत्थेबंदी की तरफ से रोष प्रदर्शन की कार्रवाई को रोका जा सके।

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आदेशों में कहा कि अकसर ही देखने में आता है कि अलग-अलग जत्थेबंदियों की तरफ से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अलग-अलग सरकारी इमारतों, जिसमें पानी की टंकियां भी शामिल है, पर चढ़कर आत्महत्या की धमकियां दी जाती हैं। इन हालातों पर काबू पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन इमारातों, बिल्डिगों व टंकियों पर चढ़कर अलग-अलग जत्थेबंदियों की तरफ से किए जाने वाले रोष प्रदर्शन को रोकना जरूरी है। इन आदेशों का उल्लंघन करने की सूरत में विभाग के पुलिस मुखी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई जाएगी। जिले में 26 नवंबर 2019 तक यह आदेश लागू रहेंगे।


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