जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी ने पीड़ितों को दिया मुआवजा
मुआवजा स्कीम 2018 के तहत अपराध पीड़ित मुआवजा बोर्ड व पंजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम कमेटी की बैठक की गई।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन तरसेम मंगला के नेतृत्व में अपराध पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा स्कीम 2018 के तहत अपराध पीड़ित मुआवजा बोर्ड व पंजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम कमेटी की बैठक की गई। अपराध पीड़ित मुआवजा बोर्ड की एक बैठक में सोसायटी के चेयरमैन तरसेम मंगला, सचिव राजपाल रावल, डीसी अरविन्द पाल सिंह, एसएसपी हरमीत सिंह, सिविल सर्जन व डिप्टी मेडिकल कमिश्नर त्रिलोचन सिंह शामिल हुए।
इस मौके पर चेयरमैन तरसेम मंगला ने बताया कि अपराध पीड़ित मुआवजा बोर्ड के तहत एक तेजाब पीड़ित केस में पीड़िता को अंतरिम राहत के तौर पर दो लाख रुपये दिए गए। वहीं पंजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम 2017 के अधीन दो अन्य मामलों में महिलाओं को दो-दो लाख रुपये दिए गए।
सचिव राजपाल रावल ने बताया कि एक तेजाब पीड़िता का अपील पत्र 10 फरवरी 2020 को जिला कानूनी सेवा अथॅारिटी फाजिल्का के कार्यालय को मिला। इसमें बताया था कि 11 अप्रैल 2019 को पीड़िता पर तेजाबी हमला हुआ था। लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए उसने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा। जिसके तहत 22 फरवरी 2020 को 307-ए के तहत एफआईआर दर्ज हुई और इस केस में दो लाख रुपए मुआवजा दिया गया।