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कोबरा तार के प्रयोग पर लगाई रोक

कोबरा और कंटीली तार बेचने खरीदने और इसके इस्तेमाल पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 11:23 PM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 06:11 AM (IST)
कोबरा तार के प्रयोग पर लगाई रोक
कोबरा तार के प्रयोग पर लगाई रोक

संवाद सूत्र, फाजिल्का : डीसी मनप्रीत सिंह ने जिले की हद में कोबरा और कंटीली तार बेचने, खरीदने और इसके इस्तेमाल पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों पर कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 31 जनवरी, 2020 तक लागू रहेंगे।

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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कंटीली तार का प्रयोग करते है। इससे अब लोगों ने अपने प्लॉट, खेत में कंटीली तार को छोड़कर कोबरा तार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो काफी तेजधार वाली होती है, जिससे वन्य जीवों को खतरा होता है। कोबरा तार के कारण जिले के पशु अस्पताल, गोशाला दौलतपुरा और सेंक्चुरी एरिया में 90 प्रतिशत पशु इस तार से ही घायल हुए इलाज के लिए लाए जाते हैं, इसलिए इस तार पर पाबंदी लगाई गई है। उच्चाधिकारी ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि अलग-अलग जत्थेबंदियां अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनाधिकृत तौर पर सरकारी इमारतों, जिसमें पानी की टंकियां भी शामिल हैं आदि पर चढ़कर आत्मदाह की धमकियां देते हैं। इन हालातों से निपटने में काफी मुश्किल होती है। इसके लिए इन इमारतों और टंकियों पर चढ़कर जत्थेबंदियों के रोष प्रदर्शन को रोका जाना जरूरी है। आदेश का उल्लंघन करने की पर संबंधित विभाग और पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।


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