दीवाली पर रात आठ से 10 बजे के बीच पटाखे चलाएं लोग
डीसी मनप्रीत सिंह छत्तवाल ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए आरजी लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन अर्जियों की मांग की गई है।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सिवल रिट पटीशन साल 2017 में दिए गए आदेशों की पालना करते हुए दीवाली वाले दिन सायं आठ बजे से रात 10 बजे तक और गुरुपर्व वाले दिन सुबह चार से पांच और शाम 9 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की आज्ञा होगी।
डीसी मनप्रीत सिंह छत्तवाल ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए आरजी लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन अर्जियों की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार आरजी लाइसेंस लेने के लिए आवेदक की आयु 18 साल से कम न हो। जिले के साथ संबंधित इच्छुक लाइसेंस लेने के लिए 16 अक्तूबर 2019 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन और कार्यालय डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का की फुटकर शाखा कमरा नंबर 213 पहली मंजिल में अपने पत्र दे सकते हैं। इसके बाद कोई भी दरखास्त नहीं ली जाएगी। इनको भी आवेदनपत्र दिए जाएंगे, उनको आरजी लाइसेंस जारी करने का फैसला 17 अक्तूबर को बाद दोपहर 3 बजे कार्यालय डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का के बैठक हाल में ड्रा के द्वारा किया जाएगा। जिला फाजिल्का में कुल 67 आरजी लाइसेंस जारी किए जाने हैं, जिनमें फाजिल्का 18, अबोहर 25, जलालाबाद 18, अरनीवाला शेखसुभान 6 शामिल हैं। पटाखों की बिक्री के लिए जिले में निर्धारित स्थानों बारे डीसी ने बताया कि फाजिल्का के लिए मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम, एमआर कालेज रोड फाजिल्का, पूडा कॉलोनी फाजिल्का रोड अबोहर, मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम जलालाबाद, अरनीवाला शेखसुभान के लिए थाना अरनीवाला शेखसुभान के साथ लगती पंचायती जगह निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि बिना आरजी लाइसेंस के निर्धारित जगह या किसी भी जगह पर कोई भी पटाखों की स्टाल नहीं लगाएगा। डीसी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पूरी पालना की जाएगी व उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।