डॉक्टरों के विरुद्ध हिसा रोकने वाला एक्ट लागू हो : डॉ. मुल्तानी
पंजाब सरकार ने डाक्टरों के विरूद्ध हिसा रोकने के लिए 200
28 एफजेडके 09
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संवाद सहयोगी, फाजिल्का : पंजाब सरकार ने डॉक्टरों के विरूद्ध हिसा रोकने के लिए 2008 में हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोपर्टीज को बचाने के लिए एक्ट बनाया गया है लेकिन यह एक्ट अलमारियों में पड़ी फाइलों में बंद पड़ा है। यह बात फाजिल्का के सिविल सर्जन डॉ. दलेर सिंह मुलतानी ने डिप्टी कमिश्नर मनप्रीत सिंह से से कही। डॉ. मुलतानी ने कहा कि डॉक्टरों तथा अस्पतालों के विरुद्ध हिसा की घटनाओं को लेकर डॉक्टर संघर्ष करते आ रहे हैं। भले ही यह एक्ट 2008 में बन गया लेकिन इस एक्ट की पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। जब भी कहीं डॉक्टरों के साथ या अस्पतालों में कोई हिसक वारदात होती है तो पुलिस इस एक्ट को लागू न करके टालमटोल वाला रवैया इस्तेमाल करती है। डॉ. मुलतानी ने मांग की कि जिले के एसएसपी और अन्य संस्थाओं को इस एक्ट को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएं और पंजाब डायरेक्टर, जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को इस एक्ट को पूरे पंजाब में लागू करवाने के लिए लिखा जाए।