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अल्पसंख्यक वर्ग से स्कॉलरशिप के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदनपत्र

जिले के अल्पसंख्यक वर्गो के साथ संबंधी नौजवानों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक और मेरिट स्कालरशिप के लिए आनलाइन आवेदनपत्र मांगे गए हैं। इस के अंतर्गत 31 अक्टूबर तक आनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 09:57 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2020 05:14 AM (IST)
अल्पसंख्यक वर्ग से स्कॉलरशिप के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदनपत्र
अल्पसंख्यक वर्ग से स्कॉलरशिप के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदनपत्र

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिले के अल्पसंख्यक वर्गो के साथ संबंधी नौजवानों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट स्कालरशिप के लिए आनलाइन आवेदनपत्र मांगे गए हैं। इस के अंतर्गत 31 अक्टूबर तक आनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। यह जानकारी डीसी अरविदपाल संधू ने दी।

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उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक वर्ग विभाग साल 2020-2021 के लिए जिले के सिख, मुस्लिम, बुद्ध धर्म का अनुयायी, पारसी जैन और ईसाई आदि वर्गों के साथ संबंधित नौजवान इन स्कीमों का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए नए आवेदक, जो पहली बार अप्लाई करेंगे और नवीनीकरण आवेदक, जिन्होंने साल 2019-2020 के दौरान स्कालरशिप प्राप्त किए हैं, वह 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन दर्खास्त दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक अल्पसंख्यक भाईचारे के साथ संबंधित होना चाहिए। स्कालरशिप के लिए वह विद्यार्थी ही अप्लाई कर सकता है, जो सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राईवेट यूनिवर्सिटी/संस्था, कॉलेज/स्कूल में पढ़ता हो। इस स्कीम के तहत नए पाठ्यक्रम में दाखिल वह विद्यार्थी ही वजीफा लेने का हकदार होगा, जिसने पिछली परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हो।

उन्होंने बताया कि स्कालरशिप के लिए योग्य विद्यार्थी वेबसाइट लिक पर या मोबाइल पर नेशनल स्कालरशिप एप के द्वारा 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी पोर्टल पर वही बैंक खातों का विवरण दर्ज करें जो चालू हालत में हो जिससे स्कालरशिप के भुगतान में कोई दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि वह यूनिवर्सिटी/संस्था, कॉलेज/स्कूल, जहां अल्पसंख्यक विद्यार्थी पढ़ रहे हों, खुद को नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं और मुकम्मल फार्म भरवा कर ही जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता और कम संख्या अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवाएं।


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