कटाई के कार्य में लगे लोग हर समय पहने मास्क : डीसी
डिप्टी कमिश्नर अरविद पाल सिंह संधू ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर केस दर्ज किया गया है।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : डिप्टी कमिश्नर अरविद पाल सिंह संधू ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर पंजाब सरकार ने गेहूं की सुरक्षित खरीद और मंडीकरण के बारे में एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देश किसानों, कंबाइन आपरेटरों, आढ़तियों, दुकानदारों और ट्रांस्पोर्टरों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों, खरीद एजेंसियों को अपने-अपने क्षेत्र में यह दिशा निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कटाई के कामों में लगे सभी व्यक्तियों को हर समय मास्क पहनकर रखने के साथ-साथ नियमित अंतरालों पर साबुन के साथ-हाथ धोने यकीनी बनाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि प्रमाणिक जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैयार की कौवा एप डाउनलोड करने के लिए सलाह दी जाती है और कटाई के दौरान यदि कोई व्यक्ति पाजिटिव केस के संपर्क में आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करना चाहिए और इस संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंबाइन आपरेटर और उसके साथ काम करने वाले मजूदरों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि महामारी दौरान उपयुक्त सामाजिक दूरी बना कर रखना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ट्रांस्पोर्टर व उसके कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वह एक दूसरे को मिलते समय किसी के साथ हाथ न मिलाएं या गले न मिलें। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियां अपने, दफ्तरी स्थानों की संभाल और सैनीटाईजेशन को यकीनी बनाएंगी और कोविड-19 के फैलाव को रोकने संबंधी जारी विस्तारित एसओपी की सख्ती के साथ पालना करेंगी।